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शिक्षामित्र समायोजन आगे की सुनवाई 7 को : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates

शिक्षामित्र समायोजन : हाई कोर्ट में 7 को जारी रहेगी सुनवाई

इलाहाबाद: SC के आदेश के बाद HC के तीन जजों की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई शुरू की। अभी विपक्षियों के वकीलों अपना पक्ष रख पाए है। समय खत्‍म होने के कारण आगे की सुनवाई 7 को होगी। इलाहाबाद: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षामित्रों को नियमित सहायक अध्यापक बनाने के मामले पर हाईकोर्ट के तीन जजों की पूर्णपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई शुरू की।
सुनवाई करीब दोपहर 3:30 बजे से शुरू हुई। आज केवल विपक्षियों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। तब तक कोर्ट का समय समाप्त हो गया। अब इस केस की सुनवाई 7 सितम्बर दिन सोमवार को होगी। अब इस केस की सुनवाई लगातार होती रहेगी जब तक कोई निर्णय न आ जाये।
हाईकोर्ट की यह बेंच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी है।
हाईकोर्ट में मुद्दा यह है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात वे शिक्षामित्र जो टीईटी पास नहीं है क्या उन्हें बतौर सहायक अध्यापक नियुक्ति की जा सकती है। इस मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ गठित हो गयी है। यह पीठ शुक्रवार को अपरान्ह से इस मामले की नियमित सुनवाई करेगी।
मालूम हो कि प्रदेश में शिक्षामित्रों को टीचर बनाने की लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। शिक्षामित्रों का कहना है कि टीचर बनने के लिए टीईटी पास होने की अनिवार्यता वर्ष 2010 से आयी है जबकि वे इसके पहले से प्राथमिक विद्यालयों में बतौर शिक्षामित्र छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इन शिक्षामित्रों का कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता का नियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब कोर्ट इस मामले पर लगातार सुनवाई करेगी।
प्रदेश में लगभग एक लाख 75 हजार शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन के सरकारी निर्णय की वैधता के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉ डीवाई चन्द्रचुड, न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्णपीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन मामले में हाईकोर्ट को सभी लंबित याचिकाओं पर अन्तिम निर्णय लेने को कहा था। जिस पर यह पूर्णपीठ सुनवाई कर रही है। शिवम राजन सहित दर्जनों याचिकाओं की शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई। सात सितम्बर को भी सुनवाई जारी रहेगी।
तीन जजों की पूर्णपीठ के समक्ष मुद्दा है कि क्या बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह भी सवाल है कि बिना खुली प्रतियोगिता या समान अवसर देकर सामान्य मेरिट पर चयनित किये बगैर ग्राम के ही लोगों को शिक्षामित्र बनाये जाने पर क्या नियमित अध्यापक बनाया जा सकता है? ऐसे ही कई सवाल है जिसका निस्तारण पूर्णपीठ को करना है।

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