आर्डर का सार व निचोड़ (कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को स्थाई न करने के एक से अधिक कारण बताए हैं,
१) शिक्षा मित्रों को स्थायी नहीं किया जा सकता, ऐसा करना योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा तथा आर्टिकल 14 व 16 का खुला उल्लंघन
२) न्यूनतम योग्यता में छूट का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है।
३) टीईटी से छूट नहीं दी जा सकती है।२) न्यूनतम योग्यता में छूट का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है।
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५) शिक्षा मित्रों की शिक्षा मित्र पद पर नियुक्ति गैरकानूनी तरीके से की गई थी अतः अब उन्हें स्थाई नहीं किया जा सकता।
६) शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए किसी भी मानदंड को पूर्ण नहीं करते हैं अतः उनको स्थायी नहीं किया जा सकता।
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