राज्य सरकार द्वारा किये गए संशोधन से सम्बन्धित निष्कर्ष
● सेक्शन 23(1) में विहित न्यूनतम योग्यता से छूट देने का अधिकार सेक्शन 23(2) के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार के पास है जिस क्रम में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिफिकेशन द्वारा न्यूनतम योग्यता में 31 मार्च 2014 तक छूट दे दी।
● उपरोक्त छूट केवल एक बार के लिए दी गई है तथा भविष्य में ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट केवल उन लोगों के लिए दी गई है जिन्होंने स्नातक 50% अंको के साथ उत्तीर्ण किया है तथा बी.एड. किया है। (केवल द्विवर्षीय बीटीसी करने से छूट दी गई है)
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● राज्य सरकार को सेक्शन 23(1) में विहित न्यूनतम योग्यता से छूट देने का कोई अधिकार नहीं है।
● राज्य सरकार ने 30 मई 2014 को स्टेट रूल्स में 16A (16 क) संशोधन लाकर न्यूनतम योग्यता से छूट का अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिया जो कि एनसीटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) का खुला उल्लंघन है।
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