मित्रों जिस प्रकार जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने आज शिक्षा मित्र केस को
72,825 केस के साथ सुनने की बात कही है, उससे यह साफ़ हो गया है कि वह इन
दोनों केस को अब जल्द से जल्द निपटाना
चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था का भविष्य इन दोनों केस
के फैसले पर टिका हुआ है।
एक तरफ समस्त योग्यता रखने वाले बीटीसी प्रशिक्षित हैं जो कानूनी रूप से वास्तविक हकदार हैं अध्यापक बनने के लिए, दूसरी तरफ बीएड धारी हैं जो टीईटी 2011 पास हैं तथा कानूनी रूप से प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए फ़िलहाल योग्य नहीं हैं और तीसरी ओर महा अयोग्य शिक्षा मित्र हैं जो किसी भी तरह से अध्यापक बनाए जाने योग्य नहीं हैं।
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एक तरफ समस्त योग्यता रखने वाले बीटीसी प्रशिक्षित हैं जो कानूनी रूप से वास्तविक हकदार हैं अध्यापक बनने के लिए, दूसरी तरफ बीएड धारी हैं जो टीईटी 2011 पास हैं तथा कानूनी रूप से प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए फ़िलहाल योग्य नहीं हैं और तीसरी ओर महा अयोग्य शिक्षा मित्र हैं जो किसी भी तरह से अध्यापक बनाए जाने योग्य नहीं हैं।
न्यायमूर्ति दीपक
मिश्रा जी इन तीनों के ही बारे में समझ चुके हैं तथा यह भी समझ चुके हैं कि
उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है। आज दोनों केस को
एक साथ सुनना इस बात की ओर इशारा करता है कि अब बेसिक शिक्षा के अच्छे दिन
आने वाले हैं।
यदि केस की सुनवाई कल भी चलती है तो मैं समस्त बीटीसी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि तीनों अधिवक्ताओं की फीस का इंतजाम रखें।
यदि केस की सुनवाई कल भी चलती है तो मैं समस्त बीटीसी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि तीनों अधिवक्ताओं की फीस का इंतजाम रखें।
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