नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले 1 मई से प्रोविडेंट फंड (पीएफ) के विड्रॉल के नियम में बदलाव करने जा रहा है। इसके बाद पीएफ अकाउंट होल्डर अपने पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आइए, जानते हैं कि इस बदलाव से आप पर क्या असर पड़ेगा और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए।
1 मई से क्या होगा बदलाव
1 मई के बाद प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कुल रकम को विड्राल नहीं किया जा सकेगा। इस संदर्भ में लेबर मिनिस्ट्री ने 10 फरवरी को सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के बाद अगर कोई भी व्यक्ति 1मई के बाद अपने अकाउंट से विड्रॉल करना चाहता है तो वह पूरा पैसा नहीं निकाल पाएगा। इसके बाद वह 58 साल की उम्र के बाद ही पूरा पैसा निकाल पाएंगे।
पूरा पैसा निकालने के लिए 12 दिन हैं बचें
अगर दो महीने से आपके पीएफ अकाउंट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो आप 30 अप्रैल तक पीएफ अकाउंट में जमा पूरी रकम निकाल सकते हैं। इसमें आपके द्वारा किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन, इंपलॉयर का शेयर और इंटरेस्ट शामिल होंगे।
आपके ऊपर क्या होगा असर
रमेश अरोड़ा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और लगभग 20 साल की सर्विस के बाद जनवरी में उनकी नौकरी छूट गई। तब से लेकर अब तक वे बेरोजगार हैं। अरोड़ा की मंथली बेसिक सैलरी 25 हजार रुपए थी। उन्होंने इस दौरान हर महीने लगभग 3,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट में किया। अगर, उन्होंने 20 साल पीएफ अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट किया तो उन्होंने लगभग 7.20 लाख रुपए जमा किए। इस पर मिले इंटरेस्ट को मिलाकर यह रकम करीब 19 लाख रुपए हो जाती है।
वहीं, दूसरी ओर 20 साल तक इंपलॉयर के द्वारा 4.20 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए गए। उस पर मिले इंटरेस्ट से यह रकम 11.50 लाख रुपए हो गई। जैसा कि, ऊपर बताया गया है कि अरोड़ा जनवरी में बेरोजगार हो गए थे। यानी कि वह दो माह से पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर वह 30 अप्रैल तक अपना पूरा पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो उन्हें करीब 30.5 लाख रुपए मिलेंगे।
1 मई के बाद निकालने से क्या होगा
अगर अरोड़ा 1 मई के बाद विड्रॉल के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको सिर्फ खुद का किया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन यानी 19 लाख रुपए ही मिलेंगे। शेष 11.50 लाख रुपए उन्हें तब मिलेंगे, जब उनकी उम्र 58 साल हो जाएगी। हालांकि, इसका 90 फीसदी पैसा 57 साल की उम्र में निकाल सकते हैं।
महिलाओं को विशेष छूट
पीएफ के नए नियम में महिलाओं को विशेष छूट दी गई है। इसके तहत, महिलाओं को जॉब छोड़ने के बाद 2 महीने का इंतजार नहीं करना होगा। अगर, कोई महिला शादी, गर्भावस्था, बच्चे के जन्म के लिए नौकरी छोड़ती है तो वह अपने पीएफ का पैसा बिना दो महीने इंतजार किए निकाल सकती है।
5 साल से पहले निकालने पर टैक्स
नए नियम के तहत पीएफ अकाउंट में जमा रकम 5 साल से पहले निकालने पर टीडीएस का भुगतान करना होगा। अगर, पीएफ में जमा रकम 30 हजार रुपए से अधिक है और आप पांच साल से पहले निकालते हैं तो इस पर टीडीएस देना होगा।
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1 मई से क्या होगा बदलाव
1 मई के बाद प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कुल रकम को विड्राल नहीं किया जा सकेगा। इस संदर्भ में लेबर मिनिस्ट्री ने 10 फरवरी को सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के बाद अगर कोई भी व्यक्ति 1मई के बाद अपने अकाउंट से विड्रॉल करना चाहता है तो वह पूरा पैसा नहीं निकाल पाएगा। इसके बाद वह 58 साल की उम्र के बाद ही पूरा पैसा निकाल पाएंगे।
पूरा पैसा निकालने के लिए 12 दिन हैं बचें
अगर दो महीने से आपके पीएफ अकाउंट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो आप 30 अप्रैल तक पीएफ अकाउंट में जमा पूरी रकम निकाल सकते हैं। इसमें आपके द्वारा किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन, इंपलॉयर का शेयर और इंटरेस्ट शामिल होंगे।
आपके ऊपर क्या होगा असर
रमेश अरोड़ा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और लगभग 20 साल की सर्विस के बाद जनवरी में उनकी नौकरी छूट गई। तब से लेकर अब तक वे बेरोजगार हैं। अरोड़ा की मंथली बेसिक सैलरी 25 हजार रुपए थी। उन्होंने इस दौरान हर महीने लगभग 3,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट में किया। अगर, उन्होंने 20 साल पीएफ अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट किया तो उन्होंने लगभग 7.20 लाख रुपए जमा किए। इस पर मिले इंटरेस्ट को मिलाकर यह रकम करीब 19 लाख रुपए हो जाती है।
वहीं, दूसरी ओर 20 साल तक इंपलॉयर के द्वारा 4.20 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए गए। उस पर मिले इंटरेस्ट से यह रकम 11.50 लाख रुपए हो गई। जैसा कि, ऊपर बताया गया है कि अरोड़ा जनवरी में बेरोजगार हो गए थे। यानी कि वह दो माह से पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर वह 30 अप्रैल तक अपना पूरा पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो उन्हें करीब 30.5 लाख रुपए मिलेंगे।
1 मई के बाद निकालने से क्या होगा
अगर अरोड़ा 1 मई के बाद विड्रॉल के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको सिर्फ खुद का किया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन यानी 19 लाख रुपए ही मिलेंगे। शेष 11.50 लाख रुपए उन्हें तब मिलेंगे, जब उनकी उम्र 58 साल हो जाएगी। हालांकि, इसका 90 फीसदी पैसा 57 साल की उम्र में निकाल सकते हैं।
महिलाओं को विशेष छूट
पीएफ के नए नियम में महिलाओं को विशेष छूट दी गई है। इसके तहत, महिलाओं को जॉब छोड़ने के बाद 2 महीने का इंतजार नहीं करना होगा। अगर, कोई महिला शादी, गर्भावस्था, बच्चे के जन्म के लिए नौकरी छोड़ती है तो वह अपने पीएफ का पैसा बिना दो महीने इंतजार किए निकाल सकती है।
5 साल से पहले निकालने पर टैक्स
नए नियम के तहत पीएफ अकाउंट में जमा रकम 5 साल से पहले निकालने पर टीडीएस का भुगतान करना होगा। अगर, पीएफ में जमा रकम 30 हजार रुपए से अधिक है और आप पांच साल से पहले निकालते हैं तो इस पर टीडीएस देना होगा।
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