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चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू, जानें क्या हैं नियम

चुनाव आयोग ने बुधवार को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। ये चुनाव 4 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक होंगे। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर शामिल हैं।
गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में ये चुनाव एक ही चरण में संपन्न हो जाएंगे, वहीं, यूपी में कुल 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे।
विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके लागू होते ही सभी राजनीतिक दलों को इसका पालन करना आवश्यक होता है। ये नियम पॉलिटिकल पार्टियों से सहमति के साथ ही बनाए गए हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या है आदर्श आचार संहिता और इसके लागू होने के बाद उम्मीदवारों को क्या क्या करने में मनाही होती है:
48 घंटे पहले बंद करनी होगी पब्लिक मीटिंग, रैली 
जिस जगह चुनाव होंगे, वहां उम्मीदवार को 48 घंटे पहले ही पब्लिक मीटिंग, रैली आदि बंद करना होगी। इसके अलावा प्रत्याशी और राजनीतिक पार्टी को रैली, जुलूस, ​मीटिंग आदि के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस से इजाजत लेनी होगी। 
कार्यकर्ता दूसरी रैलियों में नहीं डाल सकते बाधा 
चुनाव संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक पार्टियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके कार्यकर्ता दूसरी राजनीतिक दलों की रैली में कहीं कोई बाधा नहीं डाले।
लाउडस्पीकर पर इस समय रहेगी रोक
चुनाव आचार संहिता के शुरू होते ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के समय का भी ऐलान कर दिया गया है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दल व प्रत्या​शी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
कार्यकर्ताओं को आईडी कार्ड देना जरूरी 
वोटिंग वाले दिन राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं को आईडी कार्ड देना आवश्यक है। इसके अलावा दल अपने कैंपस में ज्यादा भीड़ भी जमा नहीं होने दे सकते हैं। इसके अलावा मतदान केंद्र पर भी गैर जरूरी भीड़ जमा नहीं हो सकती।
नेता, दल का पुतला नहीं जला सकते 
चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद से ही राजनीतिक दल, प्रत्याशी अन्य पार्टी के नेता, उम्मीदवार और पार्टी का पुतला नहीं जला सकते हैं। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो चुनाव आयोग एक्शन लेता है। 
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