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चयन में शर्तों का उल्लंघन, 3587 पदों के चयन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

इलाहाबाद : सरकारी नौकरियों में चयन का थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ग्राम विकास अधिकारी के 3587 पदों पर चयन के लिए घोषित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
याचिका दाखिल कर चयन प्रक्रिया विज्ञापन की शर्तो के विपरीत अपनाने का आरोप है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि ग्राम विकास अधिकारियों के पद पर हुआ चयन इस याचिका पर होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
शशिधर मिश्र व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। याचीगण के अधिवक्ता ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारियों के पद पर चयन साक्षात्कार के आधार पर होना था। इसमें आवेदकों की संख्या को देखते हुए लिखित परीक्षा और स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद साक्षात्कार लिया गया। याची को साक्षात्कार में 16 अंक प्राप्त हुए थे, मगर आयोग ने फाइनल रिजल्ट में लिखित परीक्षा और स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर भी जोड़ दिये, जिससे याची का चयन नहीं हो सका। इससे विज्ञापन की शर्तो का भी उल्लंघन हुआ है, क्योंकि चयन मात्र साक्षात्कार पर होना था, लिखित परीक्षा और स्क्रीनिंग टेस्ट मात्र अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को सीमित करने के लिए किया गया था।
3587 पदों के चयन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
राज्य सरकार और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब-तलब

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