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BIG BREAKING - जोरदार झटका,जारी तबादला नीति ने प्राइमरी टीचर के मनसूबों पर फेरा पानी

लखनऊ. तबादले की उम्मीद लगाए हजारों प्राइमरी टीचर्स को जोरदार झटका। योगी सरकार ने बेसिक शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति को जारी कर दिया है। नई नीति के मुताबिक एक जिले में पांच साल की मियाद पूरी करने वाले शिक्षक ही दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन करेंगे।
नीति में यह भी स्पष्ट है कि पहले जिलों के अंदर शिक्षकों के तबादले और समायोजन होंगे। इसके बाद 30 अप्रैल 2017 को स्कूल में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के पदों का निर्धारण होगा। 15 जुलाई तक समायोजन प्रक्रिया पूरी करने के बाद शेष रिक्त पदों के सापेक्ष अंतरजनपदीय तबादलों पर विचार किया जाएगा।जिलों को तीन जोन में बांटा, वेटेज अंक से तय होंगे स्कूल
नई तबादला नीति में बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यालय से दूरी के आधार पर प्रत्येक जिलों को तीन जोन में बांटा है। जनपद में नगरीय निकाय सीमा से आठ किमी के दायरे वाले स्कूलों को जोन-1 में रखा गया है, जबकि तहसील मुख्यालय से दो किमी दूरी के दायरे वाले स्कूलों को जोन-2 में रखा गया है। शेष स्कूल जोन-3 की श्रेणी में आएंगे। तबादलों में शिक्षकों को वेटेज अंकों के आधार पर संबंधित जोन में तैनाती मिलेगी। स्पष्ट है कि जिस शिक्षक की मैरिट और वेटेज अंक अधिक होंगे, उन्हें जोन-1 वाले स्कूल में तैनाती मिलेगी, जबकि सबसे कम वेटेज अंक वालों को जोन-3 के स्कूल में तैनात किया जाएगा।
जिलों में तबादलों के लिए देने होंगे पांच विकल्प
नई तबादला नीति के मुताबिक शिक्षकों को तबादलों के लिए पांच स्कूलों का विकल्प देना होगा, जबकि अंतरजनपदीय तबादलों के लिए तीन जिलों का विकल्प देना होगा। रिक्त पदों के आधार पर विकल्प वाले जनपदों में तबादलों पर विचार किया जाएगा। अंतरजनपदीय तबादलों के लिए 7 अगस्त से 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वेटेज अंक के लिए वांछित दस्तावेज की स्कैन कॉपी भेजनी होगी। तबादलों में असाध्य रोगों से पीडि़त, विकलांग और महिला शिक्षकों को पांच वेटेज अंकों की वरीयता मिलेगी। तबादला सूची 31 अगस्त को जारी होगी।
सरप्लस शिक्षक हटेंगे, सबसे पहले जूनियर पर गाज
जिलों के अंदर तबादलों और समायोजन के लिए 30 जून तक पांच स्कूलों के विकल्प के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तबादलों से पहले समायोजन किया जाएगा। समायोजन के लिए तय किया गया है कि किसी भी स्कूल में चालीस बच्चों पर एक शिक्षक से अधिक नहीं होगा तथा 20 बच्चों पर एक शिक्षक से कम नहीं होना चाहिए। इस फार्मूले के आधार पर अतिरिक्त शिक्षकों को हटाकर अन्य स्कूल में तैनात किया जाएगा। समायोजन में सबसे पहले जूनियर शिक्षक को हटाया जाएगा। समायोजन में विकलांग, असाध्य और महिला शिक्षक की तैनाती मूल ब्लॉक के अन्य स्कूल में होगी, जबकि पुरुष शिक्षकों को अन्य ब्लॉक में भेजा जाएगा।
ज्यादा पद रिक्त हैं तो अंतरजनपदीय तबादला नहीं होगा
नई तबादला नीति में यह भी स्पष्ट हैं कि यदि किसी जनपद में कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 15 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं तो किसी भी शिक्षक का जनपद से बाहर तबादला नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यह भी तय किया गया है कि रिक्त पदों के सापेक्ष सिर्फ 25 फीसदी शिक्षकों के तबादलों पर विचार होगा। इस नियम को यूं समझिए कि यदि किसी जिले में 10000 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं और जनपद में डेढ़ हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं तो उक्त जनपद से किसी शिक्षक का तबादला दूसरे जनपद में नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि जनपद में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले एक हजार पद रिक्त हैं तो अंतरजनपदीय तबादले तो होंगे, लेकिन सिर्फ रिक्त पदों के सापेक्ष 25 फीसदी यानी 250 शिक्षकों के तबादले होंगे। ंइस नियम से दूर-दराज के पिछड़े जनपदों में नियुक्त शिक्षकों का तबादला फंस जाएगा
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