जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को तबादले के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय या फिर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक का तबादला नीति के तहत निर्धारित गुणांक के सापेक्ष शिक्षक द्वारा अर्जित अधिकतम अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी सेना या अर्धसैनिक बलों (आइटीबीपी/बीएसएफ/सीआरपीएफ) में नक्सल प्रभावित क्षेत्र या सीमा पर तैनात हैं या वे जो असाध्य रोग (कैंसर/एचआइवी/किडनी या लिवर) से पीड़ित हैं और वे दोनों राजकीय महाविद्यालय की सेवा में हैं, उनका तबादला जहां तक संभव होगा, उनकी इच्छा के अनुसार किया जाएगा।
तीन जोन में बांटे जाएंगे क्षेत्र : पहले जोन में जिले की म्यूनिसिपल सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी तक, दूसरे जोन तहसील मुख्यालय से दो किमी तक की दूरी और तीसरे जोन में इनके अलावा बाकी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।
ऐसे तय होंगे गुणवत्ता अंक : दिव्यांग शिक्षकों के लिए दिव्यांगता के आधार पर 10 से 20 अंक, पति/प}ी या बच्चों के अपंग होने या असाध्य रोग से ग्रस्त होने पर 10 अंक, राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए 10 अंक, विधवा/तलाकशुदा महिला शिक्षक के लिए 10 अंक, विधुर शिक्षक के लिए 10 अंक, महिला शिक्षक के लिए 10 अंक, जोन तीन में तैनात शिक्षको को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए दो अंक और अधिकतम 10 अंक, जोन दो में तैनात शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक, अधिकतम 10 अंक, शिक्षक की आयु के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक, अधिकतम 58 अंक दिए जाएंगे।
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अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक का तबादला नीति के तहत निर्धारित गुणांक के सापेक्ष शिक्षक द्वारा अर्जित अधिकतम अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी सेना या अर्धसैनिक बलों (आइटीबीपी/बीएसएफ/सीआरपीएफ) में नक्सल प्रभावित क्षेत्र या सीमा पर तैनात हैं या वे जो असाध्य रोग (कैंसर/एचआइवी/किडनी या लिवर) से पीड़ित हैं और वे दोनों राजकीय महाविद्यालय की सेवा में हैं, उनका तबादला जहां तक संभव होगा, उनकी इच्छा के अनुसार किया जाएगा।
तीन जोन में बांटे जाएंगे क्षेत्र : पहले जोन में जिले की म्यूनिसिपल सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी तक, दूसरे जोन तहसील मुख्यालय से दो किमी तक की दूरी और तीसरे जोन में इनके अलावा बाकी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।
ऐसे तय होंगे गुणवत्ता अंक : दिव्यांग शिक्षकों के लिए दिव्यांगता के आधार पर 10 से 20 अंक, पति/प}ी या बच्चों के अपंग होने या असाध्य रोग से ग्रस्त होने पर 10 अंक, राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए 10 अंक, विधवा/तलाकशुदा महिला शिक्षक के लिए 10 अंक, विधुर शिक्षक के लिए 10 अंक, महिला शिक्षक के लिए 10 अंक, जोन तीन में तैनात शिक्षको को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए दो अंक और अधिकतम 10 अंक, जोन दो में तैनात शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक, अधिकतम 10 अंक, शिक्षक की आयु के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक, अधिकतम 58 अंक दिए जाएंगे।
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