यूपी शिक्षक भर्ती: परीक्षा में सफल हुए 41,556 अभ्यर्थी 28 अगस्त करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया अब जल्द ही रफ्तार पकड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पास होने वाले 41,556 अभ्यर्थी आॅफिशियल वेबसाइट Upbasiceduboard.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ध्यान रहे आॅनलाइन आवेदन की आखरी तारीख 28 अगस्त 2018 है। यानि अभ्यर्थी 28 अगस्त की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा की जा रही है।
ऐसे करें आॅनलाइन आवेदन
स्टेप 1: अभ्यर्थी सबसे पहले उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की आॅफिशियल वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in को लॉग्नि करें।
स्टेप 2: इसके बाद वह ' उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति (2018) हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41556 अभ्यर्थियों हेतु आनलाइन आवेदन प्रणाली' के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: इसके बाद एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें दिए गए निर्देशों को पढ़कर आवेदन कर दें।
स्टेप 4: अंत में आवेदन करने के बाद अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर रख लें।

ध्यान रहे अभ्यर्थी केवल एक ऑनलाइन पत्र भर सकेंगे, जिसमें वह प्रदेश के इच्छित जनपदों के लिए वरीयताक्रम का निर्णारण कर सकेंगे। वह अपने गुणांक, भारांक, वरीयता एवं जनपद के लिए निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जिले की काउंसिलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। अर्हता पाये जाने पर उसी जिले में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। उसकी नियुक्ति डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित चयन समिति करेगी, जिसके सदस्य सचिव बीएसए होंगे।
अभ्यर्थियोें को चयन करने के लिए गुणांक का निर्धारण का फार्मूला लगाया जाएगा। हाईस्कूल, इंटर स्नातक व बीटीसी का 10-10 प्रतिशत और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का 60 प्रतिशत अंक को जोड़कर गुणांक तय किए जाएंगे। शिक्षामित्रों के लिए प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2.5 अंक और अधिकतम 25 अंक जो भी कम हो दिए जाएंगे।

इसके साथ ही 41556 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों का भविष्य में अंतर जनपदीय तबादला नहीं हो सकेगा। इस बाबत काउंसिलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को 100 रुपए के शपथपत्र पर यह घोषणा करनी होगी की वह जिले में नियुक्ति के बाद जनपदीय संवर्ग होने के कारण सेवा में कभी भी किसी अन्य जिले के लिए अंतर जनपदीय तबादले की मांग नहीं करेगा।