इलाहाबाद : सिपाही भर्ती-2013 में क्षैतिज आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग
की सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को हटाने के बाद रिक्त हुए पदों पर इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव से पूछा है कि आज की तारीख में कुल
कितने पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति होनी है।
इन पदों को भरने के लिए
बोर्ड क्या प्रक्रिया अपनाएगा। कोर्ट ने जानना चाहा है कि जो पद कोटे के
तहत पहले ही भर दिए गए हैं क्या उन पदों पर भी इन रिक्त पदों के साथ विचार
किया जा रहा है। प्रमोद कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस
भर्ती बोर्ड से यह सवाल न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने पूछे हैं। एकल
पीठ ने कहा है कि अवैध रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाने से जो पद खाली
हुए उन पर नियुक्ति की गई है या नहीं। कोर्ट ने पुलिस भर्ती के सचिव को इन
सवालों पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
भर्ती बोर्ड ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस दौरान रिक्त पदों पर कोई
नियुक्ति नहीं की जाएगी। याचिका में क्षैतिज आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग की
सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को हटाने से रिक्त हुए पदों पर नियमानुसार
नियुक्ति देने की मांग की गई है। कहा गया है कि भर्ती बोर्ड मनमाने तरीके
से नियुक्तियां कर रहा है। याचिका पर तीन अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।
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