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इलाहाबाद हाईकोर्ट से शिक्षामित्रों को मिली बड़ी राहत, भर्ती परीक्षा में शामिल होने की दी सशर्त अनुमति

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार पदों पर होने वाले भर्ती को लेकर शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें आगामी 6 जनवरी को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की सशर्त इजाजत दे दी है।
हालांकि न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने अभी परीक्षा के नतीजे जारी करने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा के नतीजे तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक अदालत का आदेश नहीं हो।

सरकार से जवाब मांगा

कोर्ट ने शिक्षामित्रों की ओर से दायर याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद करने को कहा है। कोर्ट का यह अंतरिम आदेश सैकड़ों शिक्षामित्रों की ओर से दायर की गई अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है।
बता दें कि इन याचिकाओं में टीईटी 2017 परीक्षा परिणाम जारी किए बगैर 69000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले साल एक दिसंबर को जारी विज्ञापन पर सवाल उठाए गए हैं।  याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक उनके पास सहायक शिक्षक के तौर पर भर्ती होने के दो अवसर हैं। हालांकि एक एकल पीठ की ओर से दिए गए आदेश के अनुपालन में सरकार ने टीईटी 2017 का रिजल्ट घोषित नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें सहायक शिक्षक की भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया जाएगा. याचिकाकर्ताओं की इस बात पर अदालत ने यह अंतरिम आदेश दिया है।

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