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पेंशन-ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी पर देना होगा ब्याज

पेंशन-ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी पर देना होगा ब्याज
इलाहाबाद (ब्यूरो)। सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद यदि उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी का समय से भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके लिए ब्याज देना होना। हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी सरकार का उपहार नहीं है
बल्कि यह कर्मचारी का अधिकार है इसलिए विलंब होने पर उसे ब्याज पाने का अधिकार होगा। भदोही के अवकाश प्राप्त संग्रह अमीन शिवकुमार मिश्र की याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।

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