इलाहाबाद : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सिर्फ टीईटी को ही सहायक शिक्षक के रूप में तैनाती का आधार माना था। शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं हैं, इसलिए कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।
कोर्ट का यह अंतरिम आदेश 10 सप्ताह के लिए था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को शिक्षामित्रों के समायोजन से जुड़ी सभी याचिकाओं को विशेष पीठ गठित कर एक साथ सुनने और दो माह के अंदर फैसला करने का अनुरोध किया था। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने टीईटी पास न होने के आधार पर ही शिक्षामित्रों के खिलाफ अंतरिम आदेश दिया था। अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 2 नवंबर को सुनवाई होनी है। इसमें दोनों पक्षों के साथ प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। हाई कोर्ट ने शनिवार को फैसला देते कहा कि, शिक्षामित्रों का समायोजन किसी भी रिक्त पद के सापेक्ष नहीं हुआ। इसलिए उनकी नियुक्ति रद की जाती है। कोर्ट ने फैसला देते हुए यह भी कहा कि अब तक नियुक्त शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद की जाती है। आगे शिक्षामित्रों की नियुक्ति के लिए एक कमिटी बनाई जाए। कमिटी इस पर विचार करे और अगर वो मानकों पर खरे उतरते हैं तो उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए।
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कोर्ट का यह अंतरिम आदेश 10 सप्ताह के लिए था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को शिक्षामित्रों के समायोजन से जुड़ी सभी याचिकाओं को विशेष पीठ गठित कर एक साथ सुनने और दो माह के अंदर फैसला करने का अनुरोध किया था। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने टीईटी पास न होने के आधार पर ही शिक्षामित्रों के खिलाफ अंतरिम आदेश दिया था। अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 2 नवंबर को सुनवाई होनी है। इसमें दोनों पक्षों के साथ प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। हाई कोर्ट ने शनिवार को फैसला देते कहा कि, शिक्षामित्रों का समायोजन किसी भी रिक्त पद के सापेक्ष नहीं हुआ। इसलिए उनकी नियुक्ति रद की जाती है। कोर्ट ने फैसला देते हुए यह भी कहा कि अब तक नियुक्त शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद की जाती है। आगे शिक्षामित्रों की नियुक्ति के लिए एक कमिटी बनाई जाए। कमिटी इस पर विचार करे और अगर वो मानकों पर खरे उतरते हैं तो उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए।
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