विज्ञान भर्ती के चलते कई लोग इस सवाल का जवाब मांग रहे।
मूल नियम 13 व 14 : नवीन सेवा मे स्थायी रूप से नियुक्त होने तक पूर्व सेवा के स्थायी पद पर रहता है धारणाधिकार
मित्रों हम में से कई मित्रों का अपने विभाग में ही अन्य पद पर या अन्य विभागों में किसी पद पर चयन होने पर कई मित्रों की जिज्ञासा रही है कि वो नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद, अगर उस पद से असंतुष्ट रहे तो वर्तमान पद पर वापस लौट सकते हैं या नहीं ?
उन मित्रों को मैं सलाह देता हूँ कि वो वर्तमान सेवा से त्यागपत्र देने के बजाये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-II भाग 2 से 4 में संकलित सेवा नियमों मूल नियम 13 व 14 के तहत कार्यमुक्त होकर अन्य पद पर कार्यभार ग्रहण करें जिससे उनका धारणाधिकार मूल पद पर उस समय तक बना रहेगा जब तक वो नये पद पर परिवीक्षा अवधि पूरी कर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाते। नये पद पर स्थायी रूप से नियुक्त होने के बाद उनका धारणाधिकार निलम्बित कर दिया जाएगा।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
मूल नियम 13 व 14 : नवीन सेवा मे स्थायी रूप से नियुक्त होने तक पूर्व सेवा के स्थायी पद पर रहता है धारणाधिकार
मित्रों हम में से कई मित्रों का अपने विभाग में ही अन्य पद पर या अन्य विभागों में किसी पद पर चयन होने पर कई मित्रों की जिज्ञासा रही है कि वो नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद, अगर उस पद से असंतुष्ट रहे तो वर्तमान पद पर वापस लौट सकते हैं या नहीं ?
उन मित्रों को मैं सलाह देता हूँ कि वो वर्तमान सेवा से त्यागपत्र देने के बजाये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-II भाग 2 से 4 में संकलित सेवा नियमों मूल नियम 13 व 14 के तहत कार्यमुक्त होकर अन्य पद पर कार्यभार ग्रहण करें जिससे उनका धारणाधिकार मूल पद पर उस समय तक बना रहेगा जब तक वो नये पद पर परिवीक्षा अवधि पूरी कर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाते। नये पद पर स्थायी रूप से नियुक्त होने के बाद उनका धारणाधिकार निलम्बित कर दिया जाएगा।
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