विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ज्वाइन न करने के कारण खाली पदों पर कट ऑफ मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि कुशीनगर में आठ चयनित अभ्यर्थियों ने उर्दू टीचर पद पर ज्वाइन करने के कारण सामान्य सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति से इन्कार कर दिया है।
इन खाली पदों पर मेरिट में नीचे होने के कारण याचियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने मनोज कुमार सिंह व तीन अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने बीएसए को इस मामले में तीन माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। याची के अधिवक्ता राघवेन्द्र सरन तिवारी का कहना है कि कुशीनगर के सहायक अध्यापक पद पर चयनित आठ अभ्यर्थियों ने बीएसए को पत्र लिखकर ज्वाइन करने से इन्कार किया है। इसके बावजूद चयन व नियुक्ति सूची में उन्हीं का नाम दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार कई लोगों के पद खाली रह गए हैं। ऐसे में कट ऑफ मेरिट में नीचे के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।
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इन खाली पदों पर मेरिट में नीचे होने के कारण याचियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।
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