latest updates

latest updates

गणित-विज्ञान अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति का आदेश, हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को दिया नियुक्ति का निर्देश

हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के पांच अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इन अभ्यर्थियों को चयन के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, लेकिन नियत समय में ज्वाइन नहीं कर पाने के कारण नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया गया।
जितेंद्र सिंह और चार अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने यह आदेश दिया। अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राज ने पक्ष रखा। याचीगण प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक थे। उनकी नियुक्ति उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर भी हो गई, 24 सितंबर 2016 को उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। नए पद पर ज्वाइन करने के लिए 10 दिन का समय दिया। याचीगण की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगने के कारण नियत समय में ज्वाइन नहीं कर सके। 11वें दिन याचीगण ज्वाइन करने पहुंचे, उस दिन रविवार था। विभाग ने याचीगण को नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने बीएसए अलीगढ़ को आदेश दिया है कि याचीगण को एक माह के भीतर ज्वाइन कराया जाए।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

latest updates