इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने विशेष आरक्षित कोटे के कैरी फारवर्ड हुए रिक्त पदों पर श्रेणी वार नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इसी प्रकार न्यायालय ने एसटी कोटे की बची सीटें एससी अभ्यर्थियों से भरने को कहा है।
आदेश दिया है कि यदि याचीगण योग्यता रखते हैं तो उनका इन रिक्त पदों पर चयन के लिए विचार किया जाए।
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आदेश दिया है कि यदि याचीगण योग्यता रखते हैं तो उनका इन रिक्त पदों पर चयन के लिए विचार किया जाए।
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