16448 TEACHERS RECRUITMENT: शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर नियुक्ति का आदेश,16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का कैरी फारवर्ड प्रकरण

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने विशेष आरक्षित कोटे के कैरी फारवर्ड हुए रिक्त पदों पर श्रेणी वार नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इसी प्रकार न्यायालय ने एसटी कोटे की बची सीटें एससी अभ्यर्थियों से भरने को कहा है।
साथ ही उन पदों को भी भरे जाने का आदेश दिया है जो चयनित अभ्यर्थियों के दूसरे जिलों में ज्वाइन करने के कारण रिक्त हो गयी हैं। 1कुशीनगर के राजीव कुमार राठौड़ और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने दिया। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि कुशीनगर जिले में सहायक अध्यापकों की 607 सीटें की जिनके लिए प्रथम चरण की काउंसिलिंग 16/17 अगस्त को और दूसरे चरण की 24 अगस्त को हुई। याचीगण कुछ अंक कम होने के कारण चयनित नहीं हो सके। याचिका में मांग की गई कि विशेष आरक्षित कोटे की (एक्स सर्विस मैन, विकलांग और संयमी आश्रित) 99 सीटें खाली रह गई हैं। सात अप्रैल 2016 के शासनादेश के अनुसार अब इन सीटों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से नौ पद एसटी के रिक्त रह गए हैं, जिन पर नियमानुसार एससी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। 30 पद ऐसे हैं जिन पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन दूसरे जिलों में होने के कारण वह छोड़कर चले गये हैं। कोर्ट ने बीएसए कुशीनगर को
आदेश दिया है कि यदि याचीगण योग्यता रखते हैं तो उनका इन रिक्त पदों पर चयन के लिए विचार किया जाए।

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