राम राम साथियों,
आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीश ऐ के गोयल जी और यू यू ललित जी की कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। आज 2बजे से कोर्ट बैठी और लगभग 2घण्टे सुनवाई हुई। सबसे पहले सीनियर एडवोकेट मिनाक्षी अरोड़ा जी ने बहस
प्रारम्भ की। उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपना पक्ष रखा, टी ई टी 2011 और टेट वेटेज का महत्व कोर्ट को समझाया। इसके बाद सीनियर एडवोकेट आर एस सूरी जी, सलमान खुर्शीद जी, पल्लब शिशोदिया जी, वी शेखर जी, दिनेश द्विवेदी जी, वेंकट रमणी जी, नलिनी कोहिली जी आदि ने अपना-अपना पक्ष रखा।
NCTE के एडवोकेट से कोर्ट ने वेटेज से सम्बंधित प्रश्न किया तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ न्यूनतम योग्यता तय करते है शेष चयन आधार तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है लेकिन पूर्व में NCTE के द्वारा लगाए गए एफीडेविट और आज की बहस से कोर्ट संतुष्ट नही हुई इसलिए NCTE को सोमवार तक फाइनल एफीडेविट फाइल करने को कहा है अर्थात 15वें-16वें संशोधन से हुई समस्त भर्तियों के अंतिम निर्धारण में सोमवार को फाइल होने वाला एफीडेविट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इसके बाद संयुक्त मोर्चा जी तरफ से खड़ी हुई सीनियर एडवोकेट विभा दत्त मखीजा जी ने बहुत शानदार बहस की। उन्होंने रूल17, 7दिसम्बर15, 24फरबरी16, 24अगस्त16 और 17नवम्बर16 के समस्त अंतरिम आदेशों, टेट वैद्यता, आदि उन समस्त मुद्दों को कोर्ट के समक्ष रखा जिन्हें आप यहाँ फेसबुक पर रखते है कोर्ट सहमत भी दिखी।
सभी पक्षों को सुनने के बाद आज कोर्ट ने सभी आदेशों रिजर्ब कर लिया है अब उक्त सभी आदेशों को एक साथ ही डिलीवर किया जायेगा। फ़िलहाल अभी एक सप्ताह का समय है जो चाहें इस एक सप्ताह में अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रिटेन सब्मिसन या रिटेन कंपायलेसन के रूप में रख सकते है।
अंतिम आदेश तीन भाग में रिजर्ब हुआ है...
20नवम्बर 2013 के माननीय न्यायधीश अशोक भूषण जी के आदेश (72,825 पर चयन आधार सम्बन्धी)
12सितम्बर 2015 के माननीय न्यायधीश डी बाई चन्द्रचूड़ जी के आदेश (शिक्षामित्र समायोजन सम्बन्धी)
1दिसम्बर 2016 के माननीय न्यायधीश डी बी भोषले जी के आदेश (15वें-16वें संशोधन सम्बन्धी)
उक्त तीनों आदेश के साथ ही साथ आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट में सीधे दाखिल हुई रिट पिटीशन (परमादेश याचिकायें) व् IA's (बीएड/टेट पूर्ण समायोजन, याची लाभ आदि सम्बन्धी) पर
साथियों हमारी तरफ से कोर्ट में भरपूर प्रयास किया गया है जिसका परिणाम निश्चित रूप से अंतिम आदेश में आप सभी को अवश्य देखने को मिलेगा। अब तक हुई सुनवाई के आधार पर यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि हाइकोर्ट के तीनों आदेश में कोई परिवर्तन नही होगा व् उक्त सभी आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद कई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा ही नही अपितु पुरे भारत वर्ष में बड़े परिवर्तन होंगे अयोग्य व् मानक ना पूरा करने वालों का बाहर जाना लगभग तय है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सीधे फाइल हुईं हमारी WP244 व् समस्त IA आदि पर लाभ मिलना भी लगभग तय है।
अंत में यही कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चयन प्राप्त सभी साथी आनंद से गर्मियों की छुटियाँ व्यतीत करें, शेष अब तक चयन से वंचित रहे हमारे समस्त बीएड/टेट पास साथी अपने उज्ज्वल भविष्य के स्वागत की तैयारी करें।
इन्ही शुभ कामनाओं के साथ
आपका मयंक तिवारी
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा, उत्तर प्रदेश
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आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीश ऐ के गोयल जी और यू यू ललित जी की कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। आज 2बजे से कोर्ट बैठी और लगभग 2घण्टे सुनवाई हुई। सबसे पहले सीनियर एडवोकेट मिनाक्षी अरोड़ा जी ने बहस
प्रारम्भ की। उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपना पक्ष रखा, टी ई टी 2011 और टेट वेटेज का महत्व कोर्ट को समझाया। इसके बाद सीनियर एडवोकेट आर एस सूरी जी, सलमान खुर्शीद जी, पल्लब शिशोदिया जी, वी शेखर जी, दिनेश द्विवेदी जी, वेंकट रमणी जी, नलिनी कोहिली जी आदि ने अपना-अपना पक्ष रखा।
NCTE के एडवोकेट से कोर्ट ने वेटेज से सम्बंधित प्रश्न किया तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ न्यूनतम योग्यता तय करते है शेष चयन आधार तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है लेकिन पूर्व में NCTE के द्वारा लगाए गए एफीडेविट और आज की बहस से कोर्ट संतुष्ट नही हुई इसलिए NCTE को सोमवार तक फाइनल एफीडेविट फाइल करने को कहा है अर्थात 15वें-16वें संशोधन से हुई समस्त भर्तियों के अंतिम निर्धारण में सोमवार को फाइल होने वाला एफीडेविट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इसके बाद संयुक्त मोर्चा जी तरफ से खड़ी हुई सीनियर एडवोकेट विभा दत्त मखीजा जी ने बहुत शानदार बहस की। उन्होंने रूल17, 7दिसम्बर15, 24फरबरी16, 24अगस्त16 और 17नवम्बर16 के समस्त अंतरिम आदेशों, टेट वैद्यता, आदि उन समस्त मुद्दों को कोर्ट के समक्ष रखा जिन्हें आप यहाँ फेसबुक पर रखते है कोर्ट सहमत भी दिखी।
सभी पक्षों को सुनने के बाद आज कोर्ट ने सभी आदेशों रिजर्ब कर लिया है अब उक्त सभी आदेशों को एक साथ ही डिलीवर किया जायेगा। फ़िलहाल अभी एक सप्ताह का समय है जो चाहें इस एक सप्ताह में अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रिटेन सब्मिसन या रिटेन कंपायलेसन के रूप में रख सकते है।
अंतिम आदेश तीन भाग में रिजर्ब हुआ है...
20नवम्बर 2013 के माननीय न्यायधीश अशोक भूषण जी के आदेश (72,825 पर चयन आधार सम्बन्धी)
12सितम्बर 2015 के माननीय न्यायधीश डी बाई चन्द्रचूड़ जी के आदेश (शिक्षामित्र समायोजन सम्बन्धी)
1दिसम्बर 2016 के माननीय न्यायधीश डी बी भोषले जी के आदेश (15वें-16वें संशोधन सम्बन्धी)
उक्त तीनों आदेश के साथ ही साथ आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट में सीधे दाखिल हुई रिट पिटीशन (परमादेश याचिकायें) व् IA's (बीएड/टेट पूर्ण समायोजन, याची लाभ आदि सम्बन्धी) पर
साथियों हमारी तरफ से कोर्ट में भरपूर प्रयास किया गया है जिसका परिणाम निश्चित रूप से अंतिम आदेश में आप सभी को अवश्य देखने को मिलेगा। अब तक हुई सुनवाई के आधार पर यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि हाइकोर्ट के तीनों आदेश में कोई परिवर्तन नही होगा व् उक्त सभी आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद कई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा ही नही अपितु पुरे भारत वर्ष में बड़े परिवर्तन होंगे अयोग्य व् मानक ना पूरा करने वालों का बाहर जाना लगभग तय है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सीधे फाइल हुईं हमारी WP244 व् समस्त IA आदि पर लाभ मिलना भी लगभग तय है।
अंत में यही कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चयन प्राप्त सभी साथी आनंद से गर्मियों की छुटियाँ व्यतीत करें, शेष अब तक चयन से वंचित रहे हमारे समस्त बीएड/टेट पास साथी अपने उज्ज्वल भविष्य के स्वागत की तैयारी करें।
इन्ही शुभ कामनाओं के साथ
आपका मयंक तिवारी
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा, उत्तर प्रदेश
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