इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षकों (दारोगा) के 4010 पदों पर 2011 में हुई भर्ती के मामले में चयनित अभ्यर्थियों को दोबारा ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाए जाने पर प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है।
याचिका पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। 1अमित सिंह
और 18 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने दिया है। याचिका में कहा गया है कि 2011 में पुलिस उप निरीक्षक और पीएसी में प्लाटून कमांडेंट की चयन सूची हाईकोर्ट ने रद कर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। इसमें वाइटनर का प्रयोग करने वाले 2880 अभ्यर्थियों को बाहर कर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश था। इस आदेश के खिलाफ 810 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाइटनर के प्रयोग को गलत माना, लेकिन याची 810 अभ्यर्थियों को अपवाद स्वरूप भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया। 1इस बीच हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गलत आरक्षण लागू करने के आधार पर परिणाम रद कर दिया था तथा संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जब संशोधित परिणाम जारी किया तो उसमें वाइटनर का इस्तेमाल करने वाले सभी 2070 अभ्यर्थी भी शामिल कर लिए गए और सभी को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुला लिया गया।1याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभूराम का कहना था कि वाइटनर लगाने वालों की नियुक्ति रद हो चुकी है। इनको ग्रुप डिस्कशन में बुलाने से मेरिट बदल गई जिससे बहुत से पात्र अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश वाइटनर का इस्तेमाल करने वाले मात्र 810 अभ्यर्थियों को शामिल करने का था।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- शिक्षामित्रों से समायोजित स.अ. को छोडकर समस्त अध्यापकों का मानव सम्पदा से सम्बंधित डाटा उपलब्ध कराने का आदेश
- बड़ी खबर: प्रदेश में संविदा नौकरी को पक्की करेगी योगी सरकार, इन हजारों कर्मियों को मिलेगा लाभ
- योगी सरकार का बीटीसी पास युवाओं को तोहफ़ा, कहा पद नहीं तो नहीं तो कहाँ से करें भर्ती
- समायोजित शिक्षकों की जॉइनिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
- 72825 टेट मेरिट और 839 कौन से विधि के नियम पर है...क्या इसे सुनबाई कहते हैं , जिसमे 95 % sm के वकीलों को सुना गया , और हमको मात्र 5 %
याचिका पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। 1अमित सिंह
और 18 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने दिया है। याचिका में कहा गया है कि 2011 में पुलिस उप निरीक्षक और पीएसी में प्लाटून कमांडेंट की चयन सूची हाईकोर्ट ने रद कर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। इसमें वाइटनर का प्रयोग करने वाले 2880 अभ्यर्थियों को बाहर कर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश था। इस आदेश के खिलाफ 810 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाइटनर के प्रयोग को गलत माना, लेकिन याची 810 अभ्यर्थियों को अपवाद स्वरूप भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया। 1इस बीच हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गलत आरक्षण लागू करने के आधार पर परिणाम रद कर दिया था तथा संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जब संशोधित परिणाम जारी किया तो उसमें वाइटनर का इस्तेमाल करने वाले सभी 2070 अभ्यर्थी भी शामिल कर लिए गए और सभी को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुला लिया गया।1याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभूराम का कहना था कि वाइटनर लगाने वालों की नियुक्ति रद हो चुकी है। इनको ग्रुप डिस्कशन में बुलाने से मेरिट बदल गई जिससे बहुत से पात्र अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश वाइटनर का इस्तेमाल करने वाले मात्र 810 अभ्यर्थियों को शामिल करने का था।
- SC के संभावित आर्डर : 12 वा और 15,16 इन दोनों संशोधन में से एक संशोधन ही बचेगा
- शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला, मानव संपदा फार्म भरने के लिए हो रही अवैध वसूली
- शिक्षा विभाग में आज से कई नए कार्यो का आगाज
- फर्जी कागजात से नौकरी पाने वाले एक दर्जन शिक्षक बर्खास्त
- टीचर ने डाला छात्रा के प्राइवेट पार्ट में हाथ, पुलिस ने किया अरेस्ट
- यूपी में सभी तरह के शिक्षक चयन को एक बोर्ड बनाने की राह पर सरकार
- सरकारी नौकरी नहीं पा सकेंगे अयोग्य शिक्षक
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines