समायोजन/स्थानातंरण के खिलाफ हाईकोर्ट गए शिक्षक

इलाहाबाद। समायोजन पर सवाल खड़े करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के शिक्षकों ने आखिरकार हाईकोर्ट में गुहार लगा ही दी। समायोजन की कार्रवाई से नाराज शिक्षकों की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।

दरअसल, बेसिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों में 30 अप्रैल तक विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के समायोजन की योजना बनाई है, जबकि परिषद की नियमावली में सत्र शुरू होने के तीन माह बाद विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर इसकी योजना तैयार होती है। पूर्व में शैक्षिक सत्र जुलाई से शुरू होता था सो शिक्षकों का समायोजन 30 सितंबर की विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर होता था। अब शैक्षिक सत्र अप्रैल में ही शुरू हो जाता है। इस हिसाब से जून में एक माह के अवकाश को अलग कर दिया जाए तो भी 31 जुलाई को विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर समायोजन की योजना तैयार होनी चाहिए लेकिन परिषद एक माह यानी 30 अप्रैल को छात्रों की संख्या के आधार पर यह कार्रवाई करने जा रहा है। यही शिक्षकों की नाराजगी की वजह है।
इसके साथ वर्तमान में स्कूल चलो अभियान में चलाया जा रहा है। इस दौरान विद्यालयों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश भी लेते हैं। शिक्षकों का कहना है कि परिषद के अफसरों ने समायोजन की योजना तैयार करते समय इस पर विचार ही नहीं किया कि शिक्षकों को तबादला होने के बाद अभियान के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी। इस बीच 18 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी भी की जानी है। शिक्षकों ने समायोजना में परिषद की इसी गड़बड़ियों के खिलाफ न्यायालय में याचिका दाखिल की है।
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शिक्षकों के मुद्दे
0 समायोजन और पद सृजन में छात्र संख्या 30 अप्रैल की जगह 31 जुलाई ली जाए
0 जूनियर विद्यालयों में विज्ञान और गण्ति शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत न हटाया जाए
0 जूनियर विद्यालयों में आरटीई के तहत 106 शिक्षकों पर एक प्रधानाध्यापक और चार सहायक अध्यापक रखे जाएं, जबकि सचिव के आदेश के अनुसार मात्र चार अध्यापक रखे जा सकते हैं
0 सुप्रीम कोर्ट में दो लाख शिक्षकों से संबंधित निर्णय कभी भी आ सकता है, जब तक कोर्ट का निर्णय न आ जाए, समायोजन न किया जाए
0 बीच सत्र में समायोजन से बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। अंत: बीच सत्र में समायोजन में समायोजन न किया जाए
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