शिक्षा मित्रों को भर्ती में मिलेगा वेटेज, योगी कैबिनेट मीटिंग ने पास किया प्रस्ताव

योगी कैबिनेट कई अहम फैसलों पर मुहर
लखनऊ. लोकभवन में हुई योगी कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन, यूपी बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन का प्रस्ताव शामिल है।
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ी बात शिक्षामित्रों को वेटेज देने की है। कैबिनेट की तरफ से पास किए प्रस्ताव में शिक्षामित्रों को भर्ती में हर साल के अनुभव के हिसाब से 2.5 अंक वेटेज के तौर पर दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी है कि किसी भी शिक्षामित्र की नियुक्ति के वक्त मिलने वाला वेटेज 25 अंक से ज्यादा नहीं होगा। शिक्षामित्र इस फैसले से खुश नहीं...

-आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट जितेन्द्र शाही ने कहा, "वेटेज के तौर पर शिक्षामित्रों को 10 साल में 25 मार्क्स देने का कैबिनेट का फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। योगी सरकार केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार काम कर रही है। उसने अपनी तरफ से शिक्षामित्रों के हित में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, जिससे शिक्षामित्रों के मन में बीजेपी सरकार को लेकर विश्वास पैदा हो सके। योगी सरकार सही में शिक्षामित्रों की हितैषी होती, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार काम नहीं करती। अब उनकी योगी सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है।"

*पिछली कैबिनेट बैठक में हुए थे ये फैसला*

- 19 सितंबर को छह महीना  पूरा होने पर पिछली कैबिनेट बैठक में राज्य के 12 लाख कर्मचारियों को को सौगात दी गई। योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य वेतन समिति ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां एक जनवरी 2016 से लागू करने निर्णय लिया था।

- इसके अलावा बैठक में प्रदेश की आबकारी नीति पर भी फैसला लिया गया। अब अवैध शराब का कारोबार करने पर मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। कहा जा रहा है कि सरकार ने ये फैसला जहरीली शराब से होने वाली मौतों को देखते हुए लिया है।

*अवैध शराब से हुई मौत पर आरोपी को मिलेगी सजा-ए-मौत*
-इसके अलावा, यूपी में अवैध शराब के कारण मौत होने पर अब अभियुक्तों को सजा-ए मौत की भी सजा दी जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने आबकारी एक्ट 1910 में संशोधन किया है। इसके साथ एक्ट में एक नई धारा जोड़ी गई है। कैबिनेट की बैठक में आबकारी एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी गई।

*दो दर्जन से अधिक धाराओं में संशोधन किया गया*
-आबकारी अधिनियम 1910 काफी पुराना होने के कारण इस लिए इसकी दो दर्जन से अधिक धाराओं में संशोधन किया गया है। आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि जिन धाराओं में संशोधन किया गया है उसमें अधिनियम की धारा 3, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 64, 64क, 65, 66, 67, 68, 69, 69क, 70, 71, 72, 73क, 74 एवं 74 क शामिल हैं। साथ ही एक नई धारा 60 क जोड़ी गई है।
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