शिमला (उत्तम हिन्दू न्यूज) : केंद्र सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए जहां डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन जरूरी कर दिया है, वहीं अब स्कूलों में टेट पास शिक्षक रखने भी जरूरी हैं।
देश व प्रदेश में खुले सभी स्कूलों में टेट पास शिक्षक रखने होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के स्कूलों के साथ निजी स्कूलों के लिए भी यह अनिवार्यता की गई है। राज्य में कई स्कूलों में टेट पास शिक्षक नहीं हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पत्र जारी किया है। इस पत्र के आते ही राज्य के एलीमेंटरी शिक्षा निदेशालय ने भी इसे आगे सभी जिलों के उप निदेशकों को सर्कुलेट कर दिया है।
इस पत्र में कहा गया है कि एनसीटीई ने अधिसूचना जारी की है कि केंद्र, राज्य सरकार के स्कूलों के साथ निजी स्कूलों के लिए टेट पास शिक्षक रखना जरूरी है। आरटीई के तहत यह प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका संदेश यह जा रहा है कि टेट पास शिक्षक केवल केंद्र और राज्य सरकारों के स्कूलों में चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है और यह आदेश निजी स्कूलों पर भी लागू है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि वे इस मामले को देखें कि टैट पास शिक्षक ही तैनात हों। प्रदेश में तैनात सारे शिक्षक टेट पास नहीं हैं और सरकार ने भी इन्हें टेट पास करने को समय दिया है।
वहीं, कई निजी स्कूलों में भी सारे शिक्षक टेट पास नहीं है, जबकि आरटीई एक्ट 2009 के तहत अब स्कूलों में केवल टेट पास शिक्षक ही रखने हैं। केंद्र की ओर से आया ताजा पत्र भी इस कमी को दूर करने को आया है। केंद्र के इस पत्र के बाद राज्य सरकार ने एलीमेंटरी शिक्षा विभाग के निदेशक ने भी आगे सभी उपनिदेशकों को पत्र भेजकर इस पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है।
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देश व प्रदेश में खुले सभी स्कूलों में टेट पास शिक्षक रखने होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के स्कूलों के साथ निजी स्कूलों के लिए भी यह अनिवार्यता की गई है। राज्य में कई स्कूलों में टेट पास शिक्षक नहीं हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पत्र जारी किया है। इस पत्र के आते ही राज्य के एलीमेंटरी शिक्षा निदेशालय ने भी इसे आगे सभी जिलों के उप निदेशकों को सर्कुलेट कर दिया है।
इस पत्र में कहा गया है कि एनसीटीई ने अधिसूचना जारी की है कि केंद्र, राज्य सरकार के स्कूलों के साथ निजी स्कूलों के लिए टेट पास शिक्षक रखना जरूरी है। आरटीई के तहत यह प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका संदेश यह जा रहा है कि टेट पास शिक्षक केवल केंद्र और राज्य सरकारों के स्कूलों में चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है और यह आदेश निजी स्कूलों पर भी लागू है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि वे इस मामले को देखें कि टैट पास शिक्षक ही तैनात हों। प्रदेश में तैनात सारे शिक्षक टेट पास नहीं हैं और सरकार ने भी इन्हें टेट पास करने को समय दिया है।
वहीं, कई निजी स्कूलों में भी सारे शिक्षक टेट पास नहीं है, जबकि आरटीई एक्ट 2009 के तहत अब स्कूलों में केवल टेट पास शिक्षक ही रखने हैं। केंद्र की ओर से आया ताजा पत्र भी इस कमी को दूर करने को आया है। केंद्र के इस पत्र के बाद राज्य सरकार ने एलीमेंटरी शिक्षा विभाग के निदेशक ने भी आगे सभी उपनिदेशकों को पत्र भेजकर इस पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है।
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