लखनऊ : योगी सरकार परिषदीय स्कूलों की विवाहित महिला शिक्षकों को अंतर
जिला तबादलों में न्यूनतम पांच साल की सेवा की शर्त से छूट देने जा रही है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बाबत मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए
प्रस्ताव भेजा है। 1बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतर जिला
तबादले की नीति 13 जून, 2017 को जारी की थी। तबादला नीति में शर्त थी कि
पांच साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक ही अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन कर
सकेंगे। वहीं शासन के कार्मिक विभाग की स्थानांतरण नीति में प्रावधान है
कि यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो दोनों को एक जिले में या
फिर पड़ोसी जिलों में तैनात किया जाए। परिषदीय स्कूल की महिला शिक्षक विभा
कुशवाहा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि
पांच साल की सेवा शर्त के कारण अंतर जिला तबादला नीति शासन की स्थानांतरण
नीति में विरोधाभास है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि अंतर जिला तबादला नीति
शासन की स्थानांतरण नीति के खिलाफ है लिहाजा शासन याची शिक्षक के
प्रत्यावेदन पर विचार करे। इस आदेश के आधार पर हाईकोर्ट में लगभग डेढ़ सौ
महिला शिक्षकों ने याचिकाएं दाखिल कीं। शासन ने इन सभी प्रत्यावेदनों को
बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजा था।
sponsored links:
0 تعليقات