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जुलाई तक नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो देना पड़ेगा जुर्माना, एक अप्रैल से आयकर के नियम बदले

मुरादाबाद : जुलाई में आयकर का रिटर्न अवश्य भर दें अन्यथा जुर्माना देना पड़ेगा। नियमों में बदलाव होने के बाद से आयकरदाताओं ने रिटर्न भरना शुरू कर दिया है। इस बार मैनुअल की जगह ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किया जा रहा है।
एक अप्रैल से आयकर के नियम बदल गए हैं। अब 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। इसके बाद जुर्माना देकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। एक अगस्त से 31 दिसंबर तक पांच हजार रुपये और एक जनवरी से 31 मार्च 2019 तक दस हजार रुपये जुर्माना देने के बाद रिटर्न भरा जा सकता है। 31 मार्च 19 के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 का रिटर्न नहीं दाखिल किया जा सकता है। बिना रिटर्न भरे आयकर विभाग से रिफंड भी नहीं लिया जा सकता है। पिछले साल तक बिना जुर्माना के तीन साल तक का रिटर्न एक साथ दाखिल करने की सुविधा थी। नियम में बदलाव के बाद वेतनभोगी कर्मचारियों ने 15 जून तक नियोक्ता से साल भर के वेतन का विस्तृत रिपोर्ट ले लिया है। उन्होंने रिटर्न भरना भी शुरू कर दिया है। अधिकांश आयकरदाता आनलाइन रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। पांच लाख रुपये से कम आय वाले को मैनुअल रिटर्न भरने की छूट है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी की आय पांच लाख से कम है और उसे रिफंड चाहिए तो ऑनलाइन रिटर्न ही दाखिल करना होगा। मैनुअल रिटर्न दाखिल करने के लिए सरल फार्म इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। 1वरिष्ठ कर अधिवक्ता एके सिंघल ने बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के नियम में बदलाव के बाद 15 जून के बाद रिटर्न दाखिल करना आयकर दाताओं ने शुरू कर दिया है। अब मैनुअल रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या काफी कम रह गई है। संयुक्त आयकर आयुक्त युदवीर सिंह ने बताया कि 31 जुलाई तक रिटर्न भरने का अनुरोध किया जा रहा है। जिससे वे जुर्माने से बच सकें।

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