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छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त SSA के तहत नियुक्त कर्मी को किस तरह से संविलियन किया गया आइये जाने

छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त SSA के तहत  नियुक्त कर्मी को किस तरह से संविलियन किया गया आइये जाने
छत्तीसगढ़ में समस्त SSA.के तहत कर्मी को सहायक शिक्षक के रूप में सबिलियन किया गया है.

💁🏻‍♂ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय(महानदी भवन)से जारी आदेश के अनुसार संविलियन की शर्तें इस प्रकार है-
मुख्य बिन्दु

【1】 संविलियन किये गए शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक (LB.) के नाम से जाने जायेंगे.

【2】स्कूल शिक्षा विभाग के अंर्तगत पूर्व से संचालित शालाओं में जहाँ E-संवर्ग के शिक्षक पदस्थ है,उन शालाओं में पदस्थ पंचायत एवं नगरीय संवर्ग के शिक्षक नवीन नाम LB.संवर्ग के तथा जहाँ T-संवर्ग के शिक्षक पदस्थ है उन शालाओं में पदस्थ पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षक नवीन नाम शिक्षक T(LB.)संवर्ग के अन्तर्गत होंगे और एक कैडर अलग-अलग होगा.

【3】शिक्षक (LB)संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिये सेवा की गणना संविलियन की तारीख एक जुलाई 2018,से की जायेगी।यानी जिस डेट में संविलियन करने का आदेश होगा.

【4】दिनाँक 01जुलाई 2018 की पहले की अवधि के लिये किसी भी प्रकार के एरियर्स की पात्रता नही होगी,यांनी जिस डेट में आप का संविलियन होगा उस डेट के पहले का आप को कोई भी एरियर नही दिया जायेगा.

【5】शिक्षक (LB)संवर्ग को नवीन अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी. यानी आप को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नही मिलेगा.

【6】-शिक्षक (LB)संवर्ग को दिनाँक 01,जुलाई 2018 से 7वे वेतन आयोग की राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुसंशाओ के अनुरूप वेतन एवं अन्य सुबिधाए देय होंगी,यानी समस्त लाभ आप को मिलेंगे समय-समय पर.

💁🏻‍♂.........छत्तीसगढ़ राज्य शासन के निर्णय अनुसार एतदद्वारा  शासकीय शालाओं(प्रा0वि0)में कार्यरत शिक्षक(पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवायें 01जुलाई 2018,को 08,वर्ष व् उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है,की सेवाओं का दिनाँक-01जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है/किया गया है.
यानी अगर हम लोगों का भी  संविलियन हुआ तो उसी डेट में आप की ज्वाईनिग होगी,जिस डेट में आदेश होगा.....।

💁🏻‍♂नोट:---------- फ़िलहाल यह मॉडल ठीक ही है,परन्तु यह भी जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में नियुक्त कर्मी की नियुक्ति किस तरह से हुई थी,और वे किसके अन्तर्गत आते है जिला पंचायत/पंचायत/नगरीय,,पूरा डिटेल लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.............।_

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