Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

68500 सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा की गड़बड़ी को कैसे दूर करेगी परीक्षा संस्था: हाई कोर्ट ने पूछा सवाल

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई गड़बड़ी और अभ्यर्थियों को हो रही दिक्कत में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को 12 अक्टूबर को तलब किया है।
कोर्ट ने उनसे पूछा है कि वह अभ्यर्थियों की परेशानी का किस तरह से हल निकालेंगे जो निश्चित रूप से परीक्षा संस्था और इस भर्ती से संबंधित अधिकारियों की ओर से उत्पन्न की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ला व 118 अन्य की याचिका पर दिया है। कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने स्कैन कापी मांगी है उनकी संख्या कुछ हजार ही है। इसके लिए दो-दो हजार रुपये जमा कराए गए। कोर्ट ने सरकारी वकील से पांच और 10 अक्टूबर के शासनादेश को भी दाखिल करने को कहा है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने कहा कि भर्ती परीक्षा में कापियों के मूल्यांकन में व्यापक गड़बड़ी हुई है। अपेक्षा के विपरीत अभ्यर्थियों को कम अंक दिए गए। बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तमाम अभ्यर्थियों को सही उत्तर देने पर भी अंक नहीं दिए गए। कई अभ्यर्थियों के उत्तर कटे पाए गए जबकि कार्बन कापी में कोई कटिंग नहीं है। कई के उत्तर गलत हैं। कोर्ट ने कहा कि शिकायत दूर करने को परीक्षा संस्था क्या कार्रवाई करेगी।1

إرسال تعليق

0 تعليقات

latest updates

latest updates

Random Posts