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68,500 सहायक शिक्षक भर्ती एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए 1 नवंबर के आदेश को रद करने की मांग

लखनऊः 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट में याचिनाएं दायर की गई थी। जिसके चलते हाईकोर्ट ने भर्ती मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
इस पर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस राजेश सिंह चौहान की डिविजन बेंच में आज सुनवाई होगी।

बता दें कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सोनिका देवी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। बीते एक नवंबर को सुनवाई करते हुए एकल पीठ के जस्टिस इरशाद अली ने पूरी प्रकिया की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अब सरकार ने डिवीजन बेंच के सामने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए 1 नवंबर के आदेश को रद करने की मांग की है।

वहीं अब योगी सरकार की ओर से दलील दी गई है कि पूरी भर्ती प्रकिया पारदर्शी थी और इसमें कहीं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जिसके चलते गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई होगी।

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