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इलाहाबाद विश्वविद्यालयः फिर फंसेगी शिक्षक भर्ती, सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

विज्ञापन आरक्षण रोस्टर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज होने के बाद विश्वविद्यालयों में फिर से शिक्षक भर्ती शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है।

ऐसे में विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती फिर से फंसेगी।इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ विभागों समेत ज्यादातर कॉलेजों में विभाग को यूनिट मानकर आरक्षण रोस्टर लागू करते हुए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है लेकिन विरोध के कारण सरकार ने शिक्षण संस्थान को यूनिट मानकर शिक्षक भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी।

एसएलपी दाखिल होने के बाद यूजीसी के निर्देश पर इविवि समेत तमाम विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रोक दी गई थी। 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज कर दी। ऐसे में विभागों को यूनिट मानकर शिक्षक भर्ती करने का रास्ता साफ हो गया और विश्वविद्यालयों में फिर से शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू हो गई।

विश्वविद्यालयों को भर्ती शुरू करने के लिए यूजीसी से निर्देश मिलने का इंतजार था लेकिन इसी बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्यसभा में बयान देकर शिक्षक भर्ती रोके जाने की बात कही।

अब सरकार ने एसएलपी खारिज किए जाने के मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है।

ऐसे में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षक भर्ती फिर से फंस गई है।

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