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शिक्षक भर्ती परीक्षा में 60-65 फीसद कट ऑफ पर की गई भर्ती प्रक्रिया निरस्त , 40-45 फीसद पासिंग मार्क पर तीन माह में भर्ती करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

जेएनएन, बरेली : 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 60-65 फीसद से की गई भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। 40-45 फीसद पर मुहर लगा दी है, जिससे अब टेट पास बरेली के करीब 400 शिक्षामित्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। हाईकोर्ट के इस निर्णय पर शिक्षामित्रों ने खुशी जताई है।

जिलाध्यक्ष डॉ. केपी सिंह ने बताया कि छह जनवरी 2019 को शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें शासन ने 60-65 प्रतिशत कट ऑफ पर भर्ती करने के निर्देश दिए थे। बरेली में करीब 600 से अधिक सीटों पर भर्ती होनी थी। शासनादेश के बाद करीब 150 को ही नियुक्ति मिली थी। कम प्रतिशत के चलते करीब 400 शिक्षामित्र बाहर हो गए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शिक्षामित्रों को भर्ती प्रक्रिया में 25 फीसद का वेटेज भी मिलेगा। जिससे बीएड अभ्यर्थी मेरिट में पीछे हो जाएंगे और उन सभी सीटों पर शिक्षामित्रों को भर्ती का मौका मिलेगा।

सरकार ने ठुकरा दी थी शिक्षामित्रों की मांग
दरअसल शिक्षामित्र पुराने 40-45 फीसद पासिंग मार्क के आधार पर ही भर्ती की मांग कर रहे थे, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने का भी विरोध किया था। सरकार ने इसे ठुकरा दिया था। इससे नाराज शिक्षामित्रों ने शासन के निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार दोपहर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शिक्षामित्रों के हक में निर्णय देते हुए तीन माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।
तथ्य:

- शिक्षक भर्ती परीक्षा में 60-65 फीसद कट ऑफ पर की गई भर्ती प्रक्रिया निरस्त
- 40-45 फीसद पासिंग मार्क पर तीन माह में भर्ती करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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