सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की प्रकिया पूरी करने की सशर्त छूट, सिंगल बेंच के आदेश के बाद अटकी है 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती

एनबीटी, लखनऊ : सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की डिविजन बेंच ने अंतरिम आदेश पारित कर दिया। आदेश के मुताबिक राज्य सरकार आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद उत्तर पुस्तिकाएं प्रकाशित कर सकती है।
साथ ही कोर्ट ने यह शर्त भी जोड़ दी है कि बिना उसकी अनुमति के परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। कोर्ट सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के मामले में अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय करने संबंधी एक शासनादेश रद करने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अपील पर सुनवाई कर रहा था। यह परीक्षा 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। आदेश जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने राघवेंद्र प्रताप सिंह व अन्य की ओर से अलग-अलग दायर स्पेशल अपीलों पर पारित किया। विशेष अपीलों में एकल पीठ द्वारा 30 मार्च 2019 को पारित आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में सिंगल बेंच ने सरकार के 7 जनवरी 2019 के एक शासनादेश को रद कर दिया था। सरकार को आदेश दिया था कि 1 दिसम्बर और 5 दिसम्बर 2018 को इस परीक्षा को करवाने संबधी जारी शासनादेशों का अनुपालन करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के अनुसार मेरिट बनाकर परिणाम घोषित किया जाए। सिंगल बेंच ने सरकार को तीन महीने के भीतर परिणाम घोषित कर भर्ती प्रकिया पूरी करने का आदेश दिया था।
सिंगल बेंच के सामने याचिकाएं दायर कर बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा जारी 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। इसमें 6 जनवरी 2019 को हुई लिखित परीक्षा के बाद क्वॉलिफाइंग मार्क्स 65 और 60 प्रतिशत कर दिया गया था। याचियों का कहना था कि लिखित परीक्षा होने के बाद क्वॉलिफाइंग मार्क्स घोषित करना, विधि के सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि शिक्षामित्रों को भर्ती से रोकने के लिए सरकार ने पिछली परीक्षा की तुलना में इस बार अधिक क्वॉलिफाइंग मार्क्स घोषित किया है।
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