बेसिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की स्पेशल अपीलों पर फाइनल सुनवाई आज भी कोर्ट में जारी रहेगी.

बेसिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की स्पेशल अपीलों पर फाइनल सुनवाई आज भी कोर्ट में जारी रहेगी.


अबतक इस केस में एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत रखे जाने के निर्देश
सरकार को दिए गए थे। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसबाल और न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से महाअधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने गत 24 सितंबर को दलीलें दी थीं। इसके बाद से अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी है। हाईकोर्ट में आज यानि 22 अक्तूबर को आगे की सुनवाई नियत है. साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने अर्हता अंक समान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत तय किए थे। इसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुई और उक्त निर्देश दिए गए थे।
आज की बहस का सम्पूर्ण विवरण हमारी वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगा. अत: केस की लाइव अपडेट के लिए वेबसाइट पर बने रहें.