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69000 शिक्षक भर्ती में मानवीय त्रुटि पर निर्णय लेने का हाईकोर्ट ने दिया विभाग को निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के आवेदन में मानवीय भूल सुधारने पर विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची के मामले में आदेश की प्रति मिलने के तीन सप्ताह के अंदर विचार कर नियमानुसार निर्णय लिया जाए।



यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने राकेश कुमार की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। एडवोकेट सीमांत सिंह के मुताबिक राकेश कुमार ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद ऑन लाइन आवेदन में अपने स्नातक वाले कॉलम में पूर्णांक 1800 की बजाय 11800 लिख दिया। बाद में त्रुटि का पता चलने पर उसने सचिव परीक्षा नियमानक प्राधिकारी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से इसे सुधारने का आग्रह किया लेकिन उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। कहा गया कि याची की काउंसलिंग तीन से छह जून के बीच होनी है। कोर्ट ने याची को आदेश की प्रति के साथ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष आवेदन करने और सचिव को तीन सप्ताह में उसका निस्तारण करने का आदेश दिया है।

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