69000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी विवाद पर मिली अंतरिम राहत, कल आएगा कोर्ट का आदेश

सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में अंतरिम राहत के बिन्दु पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। बुधवार को न्यायालय अपना आदेश सुनाएगी।



रिषभ मिश्रा व अन्य समेत कई याचिकाओं पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल सदस्यीय पीठ ने सोमवार को सुनवाई की। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग पांच घंटे चली सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजने व चयन प्रक्रिया रोकने के बिन्दु पर आदेश सुरक्षित कर लिया। उल्लेखनीय है कि याचियों ने 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आपत्ति के सम्बंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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