Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

अंतर जिला तबादला आदेश में संशोधन की मांग में दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते कोर्ट ने पूछा, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में कैसे होगी पढ़ाई, महानिदेशक व सचिव बेसिक शिक्षा को किया तलब

 प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर जिला तबादला आदेश में संशोधन की मांग में दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए महानिदेशक बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा को तीन दिसंबर को तलब किया है।



कोर्ट ने पूछा है कि कोरोना काल में ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने को लेकर सरकार की क्या नीति है? डिजिटल संसाधन विहीन बच्चों की शिक्षा इस सत्र में कैसे होगी? कोर्ट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में भारी अंतर पर गहरी चिंता जताई है।

यह आदेश न्यायमूíत अजीत कुमार ने दिव्या गोस्वामी केस में दाखिल अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सत्र के बीच में शिक्षकों के अंतर जिला तबादले न किए जाए, ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। सरकार का मानना है कि कोरोना काल मे स्कूल बंद हैं, इसलिए तबादलों से शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने तबादलों के लिए कई दलीलें दी हैं। यह नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में स्कूल कबसे खुलने जा रहे हैं।

कोर्ट का कहना है कि स्कूल बंद हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में इसका बहुत मामूली प्रभाव है। सरकार के पास यह सुनहरा अवसर था कि वह कुछ अध्यापकों को इस काम लगाकर लोगों का भरोसा जीतने का प्रयास करती।

إرسال تعليق

0 تعليقات

latest updates

latest updates

Random Posts