राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सभी श्रम कानूनों को लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। हिन्दुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था पुख्ता करने देना चाहती है कि निजी और सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों की जानकारी बेरोजगारों और नौकरी बदलने वाले लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। यह व्यवस्था अगले माह जुलाई से लागू हो सकती है।
केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों में प्रावधान किया है कि सभी नियोक्ताओं को अपने प्रतिष्ठान में नौकरी के बारे में नेशनल करियर सविंस पोर्टल पर जानकारी देना जरूरी होगा। हालांकि ये कानून अप्रैल के बाद से अब तक राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते लागू नहीं हो पाए थे।
ये पोर्टल देश के सभी रोजगार एक्सचेंज और मॉडल करियर सेंटर से भी जुड़ा माना जा रहा है कि राज्यों की तैयारी भी बढ़ी है और केंद्र भी इसे लोगों के हित को देखते हुए अगले महीने से लागू करने के मूड में है। इस व्यवस्था से नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर सरकारी व निजी क्षेत्र की नौकरियों की भी जानकारी मुहैया हो सकेगी। हिन्दुस्तान को मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया है कि ये पोर्टल देश के सभी रोजगार एक्सचेंज और मॉडल करियर सेंटर से भी जुड़ा हुआ है।
राज्य खुद के जॉब पोर्टल भी बना सकते हैं
नए श्रम कानूनों में ये भी व्यवस्था की गई। है कि राज्य चाहें तो अपने खुद के जॉब पोर्टल भी बना सकते हैं। बाकी राज्यों को जानकारी देनी होगी। अभी पोर्टल पर 97,91,501 बेरोजगार 1,49,182 नियोक्ता और 1,73,455 नौकरियों की जानकारी उपलब्ध है।
सरकार ने 2025 तक फंडिंग की व्यवस्था की
सरकार ने इसे 2025 तक चलाने के लिए फंडिंग की भी व्यवस्था कर दी है जिससे यहां आने वाले सालों में नौकरियों उसके जरिये नौकरी ढूंढ़ने वालों 12 आसानी की व्यवस्था कर दी गई रकम के जरिए आने वाले दिनों में पोर्टल को ज्यादा सुविधाजनक बनाने की भी योजना है।