गांवों का विकास कराने के साथ ही ग्राम पंचायतें जनसुविधाओं के प्रति भी जवाबदेह होंगी। सरकार सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है, इसमें संबंधित सुविधा का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। शासन ने माडल सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों को इसमें कुछ सुविधाओं का चयन करके 15 अगस्त तक लागू करना होगा।
प्रदेश सरकार ‘मेरी पंचायत, मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार’ अभियान शुरू कर रही है। इसमें गांव की सरकार को आम लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने की योजना है। लोगों को यह पता होगा कि इस सुविधा का लाभ या समस्या का निस्तारण इतने दिनों में हो जाएगा। यह पहल सिटीजन चार्टर के तहत हो रही है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने पंचायतीराज विभाग सहित सभी जिलों को आदेश कर दिया है कि वे हर ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर को लागू कराएं। विभाग ने इसके लिए माडल सिटीजन चार्टर भी तैयार कराया है, जिसमें कई जनसुविधाओं का उल्लेख है। ग्राम पंचायतें अपनी सहूलियत से उसे अपना सकती हैं। ग्राम पंचायतों को स्वतंत्रता दिवस पर गांवों के पंचायत भवन पर सिटीजन चार्टर की सूची और निस्तारण की अवधि की सूचना चस्पा करनी होगी।
पंचायतें कर सकती हैं संशोधन