UP Teachers Recruitment: बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती मामले में ईमानदार रुख अपनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ कोई अन्याय न हो।
मायावती ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, ''यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार जरूर मिलना चाहिए। साथ ही सरकार को इस मामले में ईमानदार रुख अपनाना चाहिए, ताकि उनके साथ कोई अन्याय न हो।
शीर्ष अदालत ने सोमवार को राज्य अधिकारियों द्वारा जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी सहायक शिक्षकों की चयन सूची को रद्द करने के एचसी के फैसले पर भी रोक लगा दी थी, जिसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे।
उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस भी जारी किया।
उच्च न्यायालय ने अगस्त में राज्य सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था।
एचसी की एक खंडपीठ ने पिछले साल 13 मार्च के एकल-न्यायाधीश
के आदेश को चुनौती देने वाले महेंद्र पाल और अन्य द्वारा दायर 90 विशेष
अपीलों का निपटारा करते हुए आदेश जारी किया था।
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