लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में चल रही शिक्षक समायोजन प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बार फिर अहम आदेश दिया है। अदालत ने 13 जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है।
इस आदेश से प्रदेशभर के उन शिक्षकों को राहत मिली है, जिन्होंने समायोजन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
🔹 130 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई
यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने कुल 130 अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।
सोमवार को:
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याचिकाकर्ताओं की ओर से जवाबी शपथ पत्र
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राज्य सरकार की ओर से प्रत्युत्तर शपथ पत्र
न्यायालय में दाखिल किए गए।
🔹 17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
सभी पक्षों के शपथ पत्र दाखिल होने के बाद अदालत ने:
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मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया
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17 फरवरी की तारीख तय की
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तब तक के लिए समायोजन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक जारी रखने का आदेश दिया
अर्थात, अगली सुनवाई तक प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में कोई भी समायोजन नहीं किया जाएगा।
🔹 याची शिक्षकों को बड़ी राहत
हाईकोर्ट के इस आदेश से:
✔️ याची शिक्षकों को अस्थायी राहत मिली
✔️ समायोजन प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लगा
✔️ शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिला
विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला पूरे प्रदेश की समायोजन नीति पर असर डाल सकता है।
🔹 क्या हो सकता है आगे?
अब सबकी नजरें:
📌 17 फरवरी की सुनवाई
📌 हाईकोर्ट के अंतिम आदेश
पर टिकी हैं। यदि अदालत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देती है, तो राज्य सरकार की समायोजन नीति में बड़ा बदलाव संभव है।
🔹 निष्कर्ष
हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम रोक बढ़ाए जाने से यह साफ है कि:
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अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है
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बिना न्यायिक जांच के समायोजन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी
आने वाला फैसला प्रदेश के हजारों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।