बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी सरप्लस सूची पर शिक्षक अधिवक्ता के माध्यम से 17 जुलाई तक हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिले के अंदर समायोजन का आदेश 14 नवंबर को जारी हुआ था और सरप्लस शिक्षकों की सूची दिसंबर में जारी हुई थी। इसी सूची के खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी थी। एकलपीठ ने डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला समिति को प्रत्यावेदन निस्तारण के आदेश दिए थे। उसके बाद मामला डबल बेंच में चला गया। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में 20 जुलाई को सुनवाई होनी है।
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परिषदीय स्कूलों में 30 हजार शिक्षक सरप्लस, ● सर प्लस सूची पर शिक्षक अधिवक्ता के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में तकरीबन 30 हजार शिक्षक सरप्लस हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर अफसरों ने सूची तैयार की है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सभी 75 जिलों में प्राथमिक स्तर पर तकरीबन 19 हजार और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में लगभग 11 हजार शिक्षक सरप्लस चिह्नित किए गए हैं। इसी सूची के आधार पर जिले के अंदर शिक्षकों का समायोजन होना है।
