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कोर्ट ने साफ कर दिया है कि टीईटी में 70 फीसदी अंक और बीएड में 50 फीसदी अंक वाले शिक्षा मित्र एक हफ्ते में आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने पर टिप्पणी न करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने कहा था कि अप्रशिक्षित शिक्षकों (शिक्षामित्रों) की नियुक्ति त्रुटिहीन और सही तरीके से करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
आज का दिन सकारात्मक •TET मेरिट भर्ती की आत्मा •NCTE की गाइड लाइन महत्वपूर्ण •72,825 पदों के सापेक्ष अभी तक 43,270अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र(Appointment)
शिक्षामित्रों को राहत नहीं, योग्य उम्मीदवारों को एक माह में नियुक्त करने का आदेश नई दिल्ली, हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए गए 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को वह बाद में देखेगा क्योंकि इसमें अभी विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की जा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की विस्तृत जानकारी 1 - पाठक जी के वकील नागेश्वर राव कोर्ट में नहीं गये 2 - सुजीत सिंह के वकील विकास सिंह ने आज पूरी बहस 72825 के पक्ष में किया
तीन हफ्तों में टीईटी पास शिक्षा मित्रों को नियुक्ति दें: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से योग्य शिक्षा मित्रों को तीन हफ्ते में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में आवदेन लेकर शिक्षामित्रों की तीन हफ्ते में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि टीईटी में 70 फीसदीअंक और बीएड में 50 फीसदी अंक वाले शिक्षा मित्र एक हफ्ते में आवेदन कर सकते हैं।