शुरू हुई सहायक अध्यापक पद पर समायोजन मामले की सुनवाई
तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ के सामने पहुंची दर्जनों याचिकाएं
विसं, इलाहाबाद : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन मामले की सुनवाई शुरू कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्ण पीठ के सामने दर्जनों याचिकाएं रखी गई हैं। सुनवाई सात सितंबर को जारी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं पर अंतिम निर्णय लेने को कहा था जिस पर यह पूर्ण पीठ सुनवाई कर रही है। शिवम राजन सहित दर्जनों याचिकाओं की शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई। अदालत के समक्ष सवाल है कि बिना खुली प्रतियोगिता या समान अवसर देकर सामान्य मेरिट पर चयनित किए बगैर लोगों को शिक्षा मित्र बनाया गया। क्या ऐसे लोगों को नियमित अध्यापक बनाया जा सकता है। कई शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं तो कई नहीं। मुद्दा यह भी है कि ऐसे शिक्षा मित्र जो टीईटी पास नहीं हैं, क्या उन्हें सहायक अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने स्नातक शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देकर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त करने की योजना तैयार की है जिसे अदालत में चुनौती दी गई है।
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तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ के सामने पहुंची दर्जनों याचिकाएं
विसं, इलाहाबाद : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन मामले की सुनवाई शुरू कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्ण पीठ के सामने दर्जनों याचिकाएं रखी गई हैं। सुनवाई सात सितंबर को जारी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं पर अंतिम निर्णय लेने को कहा था जिस पर यह पूर्ण पीठ सुनवाई कर रही है। शिवम राजन सहित दर्जनों याचिकाओं की शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई। अदालत के समक्ष सवाल है कि बिना खुली प्रतियोगिता या समान अवसर देकर सामान्य मेरिट पर चयनित किए बगैर लोगों को शिक्षा मित्र बनाया गया। क्या ऐसे लोगों को नियमित अध्यापक बनाया जा सकता है। कई शिक्षा मित्र टीईटी पास हैं तो कई नहीं। मुद्दा यह भी है कि ऐसे शिक्षा मित्र जो टीईटी पास नहीं हैं, क्या उन्हें सहायक अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने स्नातक शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देकर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त करने की योजना तैयार की है जिसे अदालत में चुनौती दी गई है।
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