Breaking Posts

Top Post Ad

टीईटी की बाध्यता किसको है, किसको नहीं अथवा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट मिल सकती है अथवा नहीं - विस्तार से चर्चा : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

टीईटी की अनिवार्यता व टीईटी से छूट :
टीईटी की बाध्यता किसको है, किसको नहीं अथवा शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट मिल सकती है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में लोगों को आधी अधूरी जानकारी है। जो भी पोस्ट्स आदि फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया पर आती हैं वह या तो इतनी अधिक टेक्निकल होती हैं कि एक सामान्य बीटीसी प्रशिक्षित समझ नहीं पाता है अथवा खुद जानकारी देने वाला उचित रूप से पोस्ट पढ़ने वाले को समझा नहीं पाता है।
हर व्यक्ति तकनीकी भाषा नहीं समझ सकता है तथा सामान्य लोगों को समझाने के लिए साफ़ व सरल भाषा का उपयोग किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। इसी क्रम में आज मैं आप सभी को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा कि वास्तव में किन्हें किन्हें टीईटी से छूट है।
प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी पास करने की अनिवार्यता एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 को लागू की गई थी।
टीईटी की अनिवार्यता तथा किस किस को टीईटी से छूट मिली एवं प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने हेतु अन्य न्यूनतम अर्हता की सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु निम्न के बारे में क्रमवार जानकारी प्राप्त करना अत्यधिक आवश्यक है :
1) एनसीटीई व एनसीटीई एक्ट, 1993
2) एनसीटीई रेगुलेशन 2001
3) आरटीई एक्ट, 2009
4) केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2010 को जारी नोटिफिकेशन
5) एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी नोटिफिकेशन
6) टीईटी से छूट
7) न्यूनतम योग्यता से छूट
8) केंद्र सरकार द्वारा 8 नवंबर 2010 को जारी नोटिफिकेशन
अब उक्त एक्ट व नोटिफिकेशन की विस्तार से चर्चा करते हैं :
1) एनसीटीई व एनसीटीई एक्ट, 1993 : एनसीटीई (NCTE) का गठन National Council for Teacher Education Act, 1993 के सेक्शन 3(1) के द्वारा हुआ था। उक्त एक्ट को संसद में 29 दिसम्बर, 1993 को पारित किया गया था तथा 30 दिसंबर, 1993 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त कर के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। एनसीटीई एक्ट का मुख्‍य उद्देश्‍य संपूर्ण देश में अध्‍यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्‍त करना तथा इससे संबंधित मानकों और मापदंडों को बनाना व संचालित करना है।
एनसीटीई एक्ट का सेक्शन 12(e) तथा सेक्शन 12(g) एनसीटीई को विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स, प्रशिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण में दाखिला लेने हेतु प्रक्रिया आदि का निर्धारण करने की शक्ति देते हैं। तथा एनसीटीई एक्ट का सेक्शन 32(2)(d)(ii) एनसीटीई को सेक्शन 12(e) में दिए गए कार्य अर्थात विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स, प्रशिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण में दाखिला लेने हेतु प्रक्रिया आदि का निर्धारण करने हेतु विभिन्न मानक, मापदण्ड तथा नियम बनाने की शक्ति देता है।
2) एनसीटीई रेगुलेशन 2001 : एनसीटीई एक्ट, 1993 के सेक्शन 32(2)(d)(ii) में दी गई शक्ति के अंतर्गत 4 सितम्बर 2001 को एनसीटीई ने National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers inSchools) Regulations, 2001 जारी किये जिनमें प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई। उक्त रेगुलेशन के नियम 3 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने की योग्यता थी :
👉 इंटरमीडिएट + द्विवर्षीय बीटीसी
3) आरटीई एक्ट, 2009 : एनसीटीई एक्ट 1993 के 16 वर्ष बाद भारत सरकार ने आरटीई एक्ट, 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। इस एक्ट का सेक्शन 23(1) केंद्र सरकार को नोटिफिकेशन द्वारा 'अकादमिक अथॉरिटी' को नियुक्त करने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 'अकादमिक अथॉरिटी' द्वारा निर्धारित की गई 'न्यूनतम योग्यता' रखने वाला व्यक्ति ही अध्यापक के रूप में भर्ती किया जा सकता है।
4) केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2010 को जारी नोटिफिकेशन : आरटीई एक्ट, 2009 के सेक्शन 23(1) के क्रम में केंद्र सरकार ने 5 अप्रैल 2010 को नोटिफिकेशन द्वारा 'एनसीटीई' को कक्षा 1 से 5 हेतु सहायक अध्यापक बनने हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए 'अकादमिक अथॉरिटी' नियुक्त कर दिया।
5) एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी नोटिफिकेशन : केंद्र सरकार द्वारा 'अकादमिक अथॉरिटी' नियुक्त होने के पश्चात एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को नोटिफिकेशन द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु 'न्यूनतम योग्यता' निर्धारित कर दी।
इस नोटिफिकेशन के अनुसार सहायक अध्यापक बनने की न्यूनतम योग्यता निम्नवत है :
👉 न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट तथा द्विवर्षीय बीटीसी/बीएलएड
('एवं')
👉 शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना।


ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC

Facebook