सीतापुर, माननीयों व अफसरों की सिफारिश पर सिधौली, कसमंडा व गोंदलामऊ ब्लॉक में अर्से से जमें शिक्षकों पर स्थानांतरण की गाज गिरना तय है। इन ब्लॉकों के अधिकांश शिक्षकों को पंचमतल की पैरवी व जुगाड़ से तैनाती मिली थी। खैराबाद व एलिया ब्लॉक में तैनाती के लिए जिले की सियासत हावी रहती है। यही वजह है कि इन पांचों ब्लॉकों में शिक्षक छात्र संख्या के हिसाब से अधिक तादाद में हैं।
आरटीई के मानक का अनुपालन करते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को भी शिक्षक मानते हुए समायोजन की नीति तय की है। ऐसे में इन ब्लॉकों में जमे अधिकांश शिक्षकों का स्थानांतरण दूसरे ब्लॉक में होना तय माना जा रहा है।
आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के मानक के हिसाब से विद्यालयों में शिक्षक घटाए-बढ़ाए जाएंगे। ऐसे में छात्र संख्या के हिसाब से सिधौली, गोंदलामऊ, कसमंडा, एलिया व खैराबाद ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या अधिक है।
*जिलाधिकारी ने विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को भी शिक्षक मानते हुए छात्र संख्या से गणना करने के निर्देश दिए हैं। मतलब साफ है कि छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों के साथ ही शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को भी जोड़ा जाएगा, जिलाधिकारी का मानना है कि शिक्षण कार्य शिक्षामित्र व अनुदेशक भी करते हैं इसलिए छात्र संख्या के अनुपात में इन्हें भी शामिल किया जाएगा।*
शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के विद्यालय बदलने का प्रावधान नहीं है, ऐसे में बड़ी तादाद में इन ब्लॉकों से शिक्षकों की विदाई होना तय माना जा रहा है।
*छात्र-शिक्षक अनुपात*
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत
*प्राथमिक विद्यालय* में एक से 60 छात्रों पर दो शिक्षक, 61 से 90 पर तीन, 91 से 120 पर चार, 121 से 150 पर पांच, 151 से 200 पर छह और 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर छात्र संख्या भाग 40 प्लस एक के हिसाब से शिक्षक तैनात होंगे।
*उच्च प्राथमिक विद्यालयों* में एक से 100 तक तीन, 101 से 105 तक चार, 106 से अधिक छात्र संख्या होने पर छात्र संख्या भाग 35 प्लस एक का मानक है।
परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया में इस बार सिफारिश का असर नहीं रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानक के अनुसार छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों को विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने उन विद्यालयों का आंकड़ा भी जुटा लिया है जहां छात्र संख्या के अनुपात में अधिक अथवा कम शिक्षक हैं। जिला समायोजन समिति पारदर्शी प्रक्रिया के तहत शिक्षकों का समायोजन करेगी। साभार-दैनिक जागरण
*राजकुमार सिंह,*
*प्राइमरी टीचर सीतापुर*
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आरटीई के मानक का अनुपालन करते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को भी शिक्षक मानते हुए समायोजन की नीति तय की है। ऐसे में इन ब्लॉकों में जमे अधिकांश शिक्षकों का स्थानांतरण दूसरे ब्लॉक में होना तय माना जा रहा है।
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आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के मानक के हिसाब से विद्यालयों में शिक्षक घटाए-बढ़ाए जाएंगे। ऐसे में छात्र संख्या के हिसाब से सिधौली, गोंदलामऊ, कसमंडा, एलिया व खैराबाद ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या अधिक है।
*जिलाधिकारी ने विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को भी शिक्षक मानते हुए छात्र संख्या से गणना करने के निर्देश दिए हैं। मतलब साफ है कि छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों के साथ ही शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को भी जोड़ा जाएगा, जिलाधिकारी का मानना है कि शिक्षण कार्य शिक्षामित्र व अनुदेशक भी करते हैं इसलिए छात्र संख्या के अनुपात में इन्हें भी शामिल किया जाएगा।*
शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के विद्यालय बदलने का प्रावधान नहीं है, ऐसे में बड़ी तादाद में इन ब्लॉकों से शिक्षकों की विदाई होना तय माना जा रहा है।
*छात्र-शिक्षक अनुपात*
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत
*प्राथमिक विद्यालय* में एक से 60 छात्रों पर दो शिक्षक, 61 से 90 पर तीन, 91 से 120 पर चार, 121 से 150 पर पांच, 151 से 200 पर छह और 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर छात्र संख्या भाग 40 प्लस एक के हिसाब से शिक्षक तैनात होंगे।
*उच्च प्राथमिक विद्यालयों* में एक से 100 तक तीन, 101 से 105 तक चार, 106 से अधिक छात्र संख्या होने पर छात्र संख्या भाग 35 प्लस एक का मानक है।
परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया में इस बार सिफारिश का असर नहीं रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानक के अनुसार छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों को विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने उन विद्यालयों का आंकड़ा भी जुटा लिया है जहां छात्र संख्या के अनुपात में अधिक अथवा कम शिक्षक हैं। जिला समायोजन समिति पारदर्शी प्रक्रिया के तहत शिक्षकों का समायोजन करेगी। साभार-दैनिक जागरण
*राजकुमार सिंह,*
*प्राइमरी टीचर सीतापुर*
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