17 नवंबर 2016 का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर...!!! ( हिंदी में )

कोई नई आई ए स्वीकार नही होगी.. और न ही कोई अंतरिम आर्डर दिया जायेगा। पूर्व के अंतरिम आर्डर में यदि कोई जो अंतरिम आदेश के अंतर्गत आता है और रिलीफ (याची राहत) पाने से रह गया हैं..सरकार ऐसे समस्त लोगों को रिलीफ दें अगली सुनवाई तक।

टेट प्रमाणपत्र की वैधता अगली सुनवाई तक मान्य।
अंतरिम आदेश के तहत लाभ पाने वाले लोग अगली सुनवाई तक यथास्थिति में रहेंगे।
रजिस्ट्री को आदेश कि 22 फ़रवरी को कोई अन्य केस लिस्ट न किया जाये..केवल CA 4347-75/2014 की ही सुनवाई होगी
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