Wednesday 23 November 2016

17 नवंबर 2016 का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर , उसके प्रमुख बिन्दु : पूर्णेश शुक्ल(महाकाल)

माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है। उसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं-
1-प्रथम पैराग्राफ को पढ़कर अब हम यह कह पाने की स्थिति मे है कि अब अपना केस निर्णीत होने की अवस्था में है क्योंकि कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ अपना केस
(4347)लगाया जाए और यदि कोई दूसरा केस उस दिन सुनने के लिए कोर्ट के सामने mention भी किया जाता है तो उसे अगले सप्ताह लगाया जाए।कोर्ट की मंशा से हम स्पष्ट कहने की स्थिति में हैं कि 22 फरवरी को पूरा दिन केवल यही केस(4347) सुना जाएगा कोई दूसरा केस नहीं सुना जायेगा।
2- कोई भी नई IA या नया अंतरिम आदेश पास नही होगा। यह कोर्ट पहले भी कह चुका है और अबकी बार भी आर्डर में इसी बात की पुनरावृत्ति की है तथा ऐसा हो भी रहा है अर्थात कोर्ट न तो कोई नई IA स्वीकार कर रहा है और न ही कोई नया अंतरिम आदेश पारित कर रहा है।

3-TET के सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो जाने पर 22 फरवरी को ही विचार किया जाएगा।

4-यदि कोई अंतरिम आदेश के दायरे मे आ रहा है और उसे अभी तक उसका लाभ नही मिला है तो सरकार आगामी सुनवाई पर (22फरवरी को)उन पर विचार करेगी।

5- यदि कोई कैंडिडेट इस कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश से लाभान्वित हो चुका है तो वह आगामी सुनवाई तक अपने Status का उपभोग करता रहेगा अर्थात वह अध्यापक/ एडहॉक अध्यापक के रूप मे वर्तमान मे उपभोग की जा रही सुख-सुविधाओं को आगामी सुनवाई तक उपभोग करता रहेगा अर्थात यथास्थिति बनाये रखी जायेगी।

इस निर्णय का पालन सरकार कैसे करेगी यह भविष्य के गर्त में है।

अतः हमें 22 फरवरी के लिए पूर्णतयः तैयार रहना चाहिए।

6-आज शिक्षामित्र केस की सुनवाई नही हुई लेकिन SM केस के टैगिंग के संबंध में (अपने केस 4347 के साथ)कोई भी आदेश आज के आर्डर में नहीं है।

आप सभी की मंगलकामना के साथ-

सधन्यवाद..........

आपका

पूर्णेश शुक्ल(महाकाल)

सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश।
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