Wednesday 23 November 2016

हाईकोर्ट में आज हुई जूनियर शिक्षक भर्ती व अन्य शिक्षक भर्तियों पर हुई बहस का सार: बाकी शेष सुनवाई कल भी रहेगी जारी

Jrt साथियों,अब तक की बहस...जैसा कि आप सभीअवगत हैं कल माननीय हाई कोर्ट ने हर एक वकील को दरकिनार करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता खरे साहब को सुनना जारी रखा, और आप सभी आश्वस्त भी है कि श्री खरे विगत 2011 से अब तक लगातार टेट मेर्रिट का पक्ष रखते आये है और हमेशा विजय श्री हाशिल की है।
इसी क्रम में कल पूरी बहस में श्री खरे साहब ने कोर्ट को पूरा बेसिक समझाया जब से ये RTE ACT 2009 लागू हुआ, और आज से विपक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता
H.N singh अपनी जिरह शुरू करते हुए पूरा दिन बहस किये लेकिन माननीय हाई कोर्ट द्वारा पूरी बहस में 20 प्रश्न किये गए किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नही दे पाने के कारण बहस बीच ही ncte वकील को भी 9ब को समझाने हेतु बुलाया गया ncte वकील ने सिर्फ एक लाइन बोली 'should give wteg' इसके बाद एक हप्ते का समय माँगा लेकिन कोर्ट ने समय न देते हुए सिर्फ यही बोला की "बिलकुल नही' सिर्फ आज 4 बजे तक ही अपना लिखित व्यू दे दे। इसके बाद ही पुनः कोर्ट को इधर उधर घुमाते हुए श्री H.N singh साहब ने जिरह शुरू की जिसका मुख्य मुद्दा सविधान ही रहा तभी माननीय c.j साहब ने बोला- 'artical 254 ' अर्थात केंद्रीय कानून राज्य के कानून से वरीय होंगे, यहां भी विपक्ष फसा, इसी क्रम में फसते फसाते बहस आगे बढ़ी अंत में श्री H.N sigh जी को c.j साहब ने लार्जर बेंच के आर्डर पैरा 88 पे पंहुचा दिया-' टेट मार्क्स कैन नॉट बी इग्नोर इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस' बोलते ही c.j साहब ने बोला यस मिस्टर कौन्सिल मैं डिफरेंट व्यू दे देता अगर मामला डिवीजन बेंच का होता लेकिन यहां तो ' वी आर बाइंडिंग बाई लार्जर बेंच' । अर्थात c.j साहब केस को पूरा समझ चुके है अब ये केस निस्तारण दिशा में अग्रसर है। कल पुनः समय 2 बजे से ......!
शेष विस्तार बाद में...
आपके सहयोग व आशीस का आकांक्षी
आपका
योगेन्द्र यादव
जूनियर टेट मोर्चा उत्तर प्रदेश
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