839 शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति का आदेश, शासनादेश जारी, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने दिया बीएसए को इस संबंध में दिए निर्देश

इलाहाबाद : याची से प्रशिक्षु शिक्षक बने युवाओं की दिवाली भले ही अंधेरे में बीती, लेकिन होली में सभी रंग बिखरेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन ने सभी 839 शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति का आदेश जारी किया है। परिषद सचिव ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है।
उन्हें एक सप्ताह के भीतर नियुक्त करके वेतन, भत्ते आदि मुहैया कराने का आदेश हुआ है। बीएसए को यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होंगी।1बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए तमाम युवाओं ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। सात दिसंबर 2015 को शीर्ष कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यदि याचिका करने वाले युवा शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं तो उन्हें तैनाती दी जाए। कोर्ट में उस समय याचिका करने वालों की संख्या 1100 बताई गई थी। इसके अनुपालन में परिषद ने 862 युवाओं को तदर्थ शिक्षक के रूप में तैनाती दे दी थी, क्योंकि तब तक इतने ही आवेदन प्राप्त हो सके थे। इन्हें प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के रूप में नियुक्ति मिली थी। उनका छह माह का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद नौ व 10 सितंबर 2016 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने परीक्षा कराई और उसका परिणाम छह अक्टूबर 2016 को जारी किया गया। इसमें 839 प्रशिक्षु शिक्षक सफल भी हो गए लेकिन उन्हें मौलिक नियुक्ति नहीं दी गई। अधिकारियों का कहना था कि विशेष अनुज्ञा याचिका के तहत नियुक्त 839 शिक्षकों का प्रकरण अभी शीर्ष कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए उन्हें सहायक अध्यापक पद पर तैनात करने के लिए शासन से अगला आदेश मिलने पर ही कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद करीब दो माह तक यहां धरना-प्रदर्शन किया था। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। बेसिक शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने इस प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दी। यह आदेश जारी होते ही परिषद सचिव ने भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तदर्थ नियुक्ति देने के लिए निर्देश जारी कर दिए।

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