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अधिक योग्यता धारक को नियुक्ति पाने का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पद पर चयन की निर्धारित शैक्षिक योग्यता से अधिक योग्य अभ्यर्थी आता है तो उसे चयन में शामिल करने से इन्कार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने ललितपुर में ग्राम सेवक पद के लिए हो रहे साक्षात्कार में बीटेक इलेक्टिकल के अभ्यर्थी याचियों विकास सदैया व विशाल सदैया को शामिल करने का निर्देश दिया है।1यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन व न्यायमूर्ति कृष्ण सिंह की खंडपीठ ने विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि ग्राम सेवक पद के अभ्यर्थी की योग्यता कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा व एनआइईएल आइटी से मान्य टिपल सी सर्टीफिकेट निर्धारित है। याचीगण बीटेक हैं। आभा त्रिपाठी केस का हवाला देते हुए याचियों को चयन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गयी कि वे निर्धारित योग्यता नहीं रखते। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियत योग्यता से यदि कोई ऊंची योग्यता रखता है तो वह भी कम निर्धारित योग्यता वाले पद के चयन में बैठ सकता है। याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता वीके चंदेल व उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता केएस कुशवाहा ने प्रतिवाद किया। कोर्ट ने बीटेक डिग्री धारक याचियों को टिपल सी डिग्री न होने के बावजूद चयन साक्षात्कार में बैठने देने का आयोग को निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी चयन में शामिल हो सकता है। कोर्ट ने विशेष अपील को स्वीकारते हुए याचिका खारिज करने के एकलपीठ के फैसले को रद कर दिया है। 1जीडी गोयनका स्कूल की निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के जीडी गोयनका स्कूल की निदेशक डॉ. कविता शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे व न्यायमूर्ति आरएन कक्कड़ की खंडपीठ ने डा. कविता शर्मा की याचिका पर दिया है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और समित गोपाल ने बहस की।1स्थानीय निकायों में प्रशासक नियुक्ति की याचिका पर सुनवाई जारी : स्थानीय निकायों में प्रशासक नियुक्ति की 15 जुलाई 2017 की अधिसूचना की वैधता की चुनौती याचिका पर सुनवाई 16 अगस्त को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानीय निकायों में कार्यरत मेयर व अध्यक्षों को चुनाव तक पद पर बने रहने की अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई जारी है।1ध्वस्तीकरण की नोटिस रद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर नोएडा में स्थित एचडीएफसी बैंक को भवन एक हफ्ते में खाली न करने पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की नोटिस को रद कर दिया है। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही करने की छूट दी है। 1यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने बैंक की तरफ से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। बैंक के प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि 2011 में लीज पर मकान लिया गया है जिसे अवैध निर्माण मानते हुए बिना पूर्व सूचना के एक हफ्ते में बैंक वहां से हटाने की नोटिस देना गलत है। 1पीस पार्टी अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर रोक : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीस पार्टी के अध्यक्ष डा. मोहम्मद अयूब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इनके खिलाफ मुजफ्फर नगर कोतवाली में बयान देकर सामुदायिक विद्वेष फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। याचिका की सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पीसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

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