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सभी कर्मियों को पीएफ के लिए सरकार सक्रिय, ये मिलेंगे लाभ

 कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत कर्मचारी के खाते में जमा निधि की राशि ब्याज सहित उसकी सेवानिवृत्ति या सेवा से पृथक होने पर दी जाती है। इसके अलावा कर्मचारी या परिवारीजन की बीमारी, विवाह, शिक्षा तथा भवन निर्माण के लिए अग्रिम धनराशि निकाल सकता है।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सेवा अवधि तथा आयु पूर्ण होने पर कर्मचारी को तथा मृत्यु की दशा में परिवारी जनों को न्यूनतम एक हजार तथा अधिकतम 7,500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा।1 ’ कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के तहत सेवारत रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवारीजनों को अधिकतम छह लाख तक की राशि बीमा के रूप में प्राप्त होती है।
अपर केंद्रीय आयुक्त के आग्रह पर मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र

जागरण संवाददाता, कानपुर : प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा, दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्सिग के माध्यम से नियोजित सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि (पीएफ) दिलाने को प्रदेश सरकार भी सक्रिय हो गई है। 1मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने अपर मुख्य सचिव और सचिवों को अर्धशासकीय पत्र लिख कर कहा कि अपने अधीन सभी विभागों में कार्यरत इस तरह के कर्मचारियों को भविष्य निधि सुविधा से आच्छादित कराने की व्यवस्था करें। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को भविष्य निधि और पेंशन लाभ दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं 15 व 28 फरवरी, 15 व 31 मार्च को इस संबंध में हुए काम की प्रगति से भी अवगत कराने को कहा है। उन्होंने प्रगति रिपोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को भी भेजने के लिए कहा है। दरअसल, देखने में आया कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 के प्रावधान केंद्रीय और राज्य सरकार के नियमों के अधीन उन कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। अधिनियम के लाभ विभागों के संविदा, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिग से जुड़े कर्मचारियों को दिलाने के लिए पिछले दिनों अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (उत्तर प्रदेश एवं बिहार) डॉ. वीपी सिंह ने नवंबर 2016 में मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। मुख्य सचिव ने कहा कि कर्मचारियों के नामांकन के लिए जनवरी से 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि उन्हें निहित लाभ मिल सकें।।
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